नई दिल्ली (New Delhi)। चुनाव आयोग (EC) ने महाराष्ट्र के (MH) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) के नेतृत्व वाले शिवसेना (Shiv Sena) के धड़े को असली शिवसेना माना है। आयोग (EC) ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का नाम शिवसेना Shiv Sena) और चुनाव चिह्न तीर-कमान सौंप दिया। इसके बाद अब उन्हें पहले से दिए गए बालासाहेबंची शिवसेना और दो तलवार एवं ढाल के साथ दिए गए चुनाव चिह्न को फ्रीज कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र में चिंचवड़ और कस्बा पेठ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव तक के लिए उद्धव ठाकरे गुट आयोग की ओर से दिये गये नाम शिवसेना (उधव बालसाहेब ठाकरे) और जलती मशाल चुनाव चिह्न का इस्तेमाल कर सकता है।
चुनाव आयोग ने अपने निर्देश में पाया है कि 2018 में संशोधित शिवसेना का संविधान आयोग की जानकारी में नहीं है। चुनाव आयोग के आग्रह पर स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे द्वारा लाए गए 1999 के पार्टी संविधान में लोकतांत्रिक मानदंडों को पेश करने के कार्य को संशोधनों ने पूर्ववत कर दिया था। यह पार्टी को जागीर जैसा बना रहा है। आयोग ने कहा है कि आवेदनकर्ता (शिंदे गुट) को जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधान 29ए तहत 2018 के संविधान में संशोधन करना होगा ताकि आंतरिक लोकतंत्र तैयार किया जा सके।
आयोग के अनुसार पार्टी के पास 2019 के लोकसभा चुनावों में 18 सांसद जीते थे। इनमें से 13 शिंदे गुट और पांच उद्धव गुट के साथ हैं। हालांकि उद्धव के समर्थन में चार का ही हलफनामा मिला है। इसका अर्थ है कि शिंदे गुट के पास पार्टी के 73 प्रतिशत मतदाताओं का समर्थन है। एजेंसी (हि.स.)
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