नई दिल्ली: देश के करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होगी. न्यू असेसमेंट ईयर 2023-24 1 अप्रैल से शुरू होगा. आमतौर पर, आईटीआर दाखिल करने की देय तिथि 31 जुलाई है. उम्मीद की जा रही है कि यही तारीख इस साल टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी होगी.
इससे पहले सरकार ने विभिन्न कारणों से ITR फाइलिंग की नियत तारीखों को बढ़ाया है. हालांकि, इस साल उम्मीद है कि तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए नए आईटीआर फॉर्म को एक महीने से भी पहले अधिसूचित किया है. नए आईटीआर फॉर्म सीबीडीटी द्वारा 10 फरवरी को अधिसूचित किए गए थे और आयकर वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.
चूकने पर देनी होगी पेनाल्टी
चूंकि असेसमेंट ईयर 2023-24 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, इसलिए करदाता 1 अप्रैल से वित्त वर्ष 2023-24 में की गई आय का रिटर्न दाखिल कर सकेंगे. रिटर्न फाइलिंग की सुविधा 31 जुलाई तक उपलब्ध होगी, जिसमें विफल रहने पर आपको एक विलंबित आईटीआर फाइल करना होगा.
ITR फॉर्म में कोई बड़े बदलाव नहीं
आयकर विभाग ने आईटीआर फॉर्म में पिछले साल की तुलना में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है. सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में संशोधनों के चलते कुछ जरूरी परिवर्तन किए हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नागरिकों, प्रोफेशनल्स और कंपनियों के लिए 2022-23 में हुई आय के लिए 10 फरवरी को आयकर फॉर्म 1-6 नोटिफाई कर दिए थे. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नवंबर 2022 में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ आईटीआर को छोड़ दूसरे सभी ITR फॉर्म्स के लिए एक कॉमन फॉर्म होगा.
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने और व्यक्तित व नॉन-बिजनेस टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइलिंग में लगने वाले समय को कम करने के लिए ऐसा किया गया था. कर विभाग द्वारा अधिसूचित नए आईटीआर फॉर्म में क्रिप्टो और अन्य वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से होने वाली आय के लिए एक अलग शेड्यूल शामिल है. सरकार ने बजट 2022 में क्रिप्टो आय के कराधान के लिए नियमों की घोषणा की थी.
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