नई दिल्ली (New Delhi) । दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली महिला आयोग (Delhi Women’s Commission) की प्रमुख स्वाति मालीवाल से कथित छेड़छाड़ करने और उन्हें घसीटने के आरोपी (accused) को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि मौजूदा अवस्था में आरोपी के खिलाफ समय पूर्व सुनवाई करना अनुचित होगा। स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को आरोप लगाया था कि जब वह रात में जांच के लिए गई थीं तो नशे में धुत एक व्यक्ति ने उनसे छेड़छाड़ की और एम्स के बाहर अपनी कार से 10 से 15 मीटर तक उन्हें घसीटा था क्योंकि उनका हाथ वाहन की खिड़की में फंसा रह गया था।
इस मामले में कोटला मुबारकपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपी हरीश चंदर (47) को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट संघमित्रा ने कहा कि मेरा विचार है कि अभियुक्त को सलाखों के पीछे रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके बाद, आरोपी हरीश चंदर को 50 हजार रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत राशि पर जमानत दे दी गई।
अदालत ने जमानत देने के साथ कई शर्तें भी लगाई। इन शर्तों में चंदर को इस तरह का अपराध नहीं करना, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करना और जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल होना, अपना पता और फोन नंबर देना और शिकायतकर्ता, उसके परिवार के सदस्यों एवं अन्य गवाहों से सीधे या परोक्ष रूप से संपर्क नहीं करना शामिल है। चंदर के खिलाफ IPC की धारा-323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना), 354 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला) और 509 (अपमान करने वाले कृत्य करना) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत केस दर्ज किया गया था।
दिल्ली की अदालत ने कहा कि सभी अपराधों में सात साल से कम के कारावास का प्राविधान है। आईपीसी की धारा 354 को छोड़कर सभी अपराध प्रकृति में जमानती हैं। इस बीच दिल्ली भाजपा ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मांग की है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल (President Swati Maliwal) को निलंबित किया जाए। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता एवं मीडिया रिलेशन विभाग प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने उपराज्यपाल को इस बारे में पत्र लिखा है।
उन्होंने कहा कि घटना की पुलिस जांच के चलते मालिवाल को पद से निलंबित किया जाए, ताकि वह जांच को प्रभावित ना कर सकें। यूं तो स्वाति मालिवाल के ट्वीट के बाद से प्रारम्भिक क्षण से ही घटना विश्वसनीय नहीं लग रही थी, लेकिन जब यह सामने आया कि छेड़छाड़ का अभियुक्त तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, तब से इस मामले की गंभीर जांच की मांग उठ रही है, क्योंकि यह दिल्ली को महिलाओं के लिए असुरक्षित बताकर बदनाम करने की साजिश है।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि अभियुक्त हरीश चन्द्र जिन पर मालिवाल ने छेडछाड़ का दोष लगाया है, वह असल में संगम विहार में आप विधायक प्रकाश जरवाल का निकटस्थ है। हरिश चन्द्र का भाई प्रेम शंकर और गत निगम चुनाव मे वार्ड 163 से आप पार्षद प्रत्याशी नीरज यादव का भाई भूषा यादव कई पुलिस मुकदमों मे सहअभियुक्त हैं, जिनकी जानकारी तिगड़ी एवं संगम विहार आदि पुलिस थानों में उपलब्ध है।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved