नई दिल्ली: भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. माल्या ने याचिका में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच से विजय माल्या के वकील ईसी अग्रवाल ने कहा कि हमने आपके पिछले आदेश के अनुसार केस छोड़ने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की है.
सीजेआई चंद्रचूड़ ने आदेश दिया कि बार-बार प्रयास करने के बावजूद वकील से याचिकाकर्ता ने संपर्क नहीं किया है. याचिकाकर्ता ने इन कार्यवाहियों को करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है. हम उसकी याचिका खारिज करते हैं.
माल्या को पहले भी मिले कोर्ट से झटके
गौरतलब है कि माल्या ने याचिका में कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय उसकी सभी संपत्तियों को गलत तरीके से ज़ब्त कर रहा है. जब जांच किंगफिशर मामले की हो रही है, तो संपत्ति भी सिर्फ उसी से जुड़ी हुई जब्त होनी चाहिए, लेकिन माल्या के लिए पेश वकील ने केस से हटने की इच्छा जताई और सुप्रीम कोर्ट ने माल्या की याचिका खारिज कर दी. इससे पहले भी भगोड़े माल्या को कई मोर्चों पर सुप्रीम कोर्ट से झटके मिल चुके हैं. पहले उसे कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था लेकिन डेडलाइन के बाद भी वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ.
माल्या पर 9000 करोड़ रुपए का कर्ज
इसके बाद उसपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आरोप लगाया गया था, जिसके खिलाफ वह कोर्ट पहुंच गया था लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी. माल्या पर 9000 करोड़ रुपए का कर्ज है जो वह भुगतान करने में विफल रहा है. इसके बाद देश की केंद्रीय जांच एजेंसियां उसके खिलाफ जांच कर रही है और उससे संबंधित कई संपत्तियों को जब्त कर चुकी है. उसे भारत लाए जाने की तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन हर बार वह कोई न कोई पेंच फंसाकर बच निकलता है.
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved