नया सत्र नई व्यवस्था
इंदौर। स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Departmen) ने नया शैक्षणिक सत्र (Academic Session) शुरू होने के पहले ही मान्यता और नवीनीकरण को लेकर नया आदेश जारी किया है, जिसमें मान्यता नवीनीकरण के लिए जिला परियोजना समन्वयक को अधिकृत किया गया है । अब तक मान्यता और नवीनीकरण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित होती थी।
प्राइमरी ( Primary) और मिडिल स्कूल (Middle School) के लिए मान्यता की प्रक्रिया ऑनलाइन ( Online) होती है, जिसकी स्वीकृति जिला शिक्षा अधिकारी दी जाती थी। इससे पहले दस्तावेज की स्क्रूटनी जिला शिक्षा अधिकारी और बीआरसी को करना होती है, लेकिन अब नए एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए विभाग ने नए सत्र में स्कूलों की मान्यता व पुराने स्कूलों का नवीनीकरण का अधिकार जिला परियोजना समन्वयक को सौंप दिया है।
शुल्क भी देय
गजट नोटिफिकेशन में नवीन मान्यता के लिए 25000 शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही नवीनीकरण के लिए 2500 से 4500 रुपए शुल्क निर्धारित किए गए हैं ।
ऑनलाइन पोर्टल बंद
स्कूल मान्यता के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी देना होती है, लेकिन यह पोर्टल साल में 3 से 4 महीने के लिए ही खुलता है, बाकी समय बंद रहता है। इसके कारण लोगों को असुविधा होती है फिलहाल मान्यता का पोर्टल 4 महीने से बंद पड़ा है।
आरटीई में मिलेगा लाभ
मान्यता स्वीकृति के लिए डीपीसी के पास व्यवस्था रहने से एक लाभ तो यह रहेगा कि निशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम में होने वाले प्रवेश की जानकारी स्पष्ट हो पाएगी, वहीं स्कूलों की संख्या और वहां पर कितने बच्चों के आरटीई में एडमिशन होंगे, इसके लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करना होगी, क्योंकि दोनों ही काम अब डीपीसी के जिम्मे हंै।
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