इंदौर: इंदौर (Indore) में होने वाले एक दिवसीय क्रिकेट मैच से पहले हाईकोर्ट ने एमपीसीए (MPCA) को झटका दिया है. हाईकोर्ट की डबल बेंच (High Court Double Bench) ने आज 24 जनवरी को होलकर स्टेडियम (Holkar Stadium) में भारत न्यूजीलैंड के बीच होने वाले क्रिकेट मैच की ऑनलाइन टिकट बिक्री (online ticket sales for cricket matches) का रिकॉर्ड पेश करने को कहा है. मध्यप्रदेश कांग्रेस (MP Congress) के पूर्व सचिव राकेश सिंह यादव (Former Secretary Rakesh Singh Yadav) ने हाईकोर्ट में एमपीसीए के खिलाफ जनहित याचिका लगाकर टिकट कालाबाजारी पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी.
शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाइकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई की. याचिकाकर्ता राकेश सिंह यादव का कहना है कि एक व्यक्ति चार से ज्यादा टिकट ऑनलाइन बुक नहीं कर सकता. मात्र तीन मिनट में लगभग पांच हजार बैंक एकाउंट से ट्रांजैक्शन होना संभव नहीं है. ऐसे में साबित होता है कि एमपीसीए ने कालाबाजारी करने वालों को एकमुश्त ऑनलाइन टिकट बेचकर पैसा कमया है. एमपीसीए के वकील अजय बागड़िया ने जनहित याचिका को पब्लिसिटी स्टंट बताया. हाइकोर्ट ने एमपीसीए की दलील को दरकिनार करते हुए सवाल उठाया कि तीन मिनट में सारे टिकट कैसे बिक गए. 17 जनवरी तक एमपीसीए ऑनलाइन टिकट बिक्री का रिकॉर्ड पेश करे.
मामले की अगली सुनवाई एक बार फिर 18 जनवरी को की जाएगी. एमपीसीए के खिलाफ हाइकोर्ट का सख्त रुख देखकर लगता है कि अब इंदौर के खेल प्रेमियों को ब्लैक में टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा. हाईकोर्ट में ऑनलाइन टिकट बिक्री की जानकारी सामने आते ही एमपीसीए की चोरी पकड़ी जाएगी. गौरतलब है कि एमपीसीए का हाईकोर्ट में पक्ष रखने वाले एडवोकेट अजय बागड़िया को कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मुकदमा लड़ने के लिए नियुक्त किया था. लेकिन हाइकोर्ट में एमपीसीए का पक्ष रखने के साथ ही एडवोकेट अजय बागड़िया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य खेमें में खड़े नजर आए.
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