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कोर्ट से स्टे नहीं मिला तो सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे दो विधायक

December 09, 2022

  • भाजपा के राहुल लोधी के सदस्यता शून्य, कांग्रेस के अजब सिंह कुशवाह को मिली सजा

भोपाल। विधानसभा का मानसून सत्र अगले हफ्ते 19 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस के दो विधायक राहुल लोधी और अजब सिंह कुशवाह की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। ऐसे में यदि दोनों को कोर्ट से स्टे नहीं मिला तो फिर सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हालांकि राहुल लोधी की हाईकोर्ट से सदस्यता शून्य घोषित हो चुकी है। जबकि अजब सिंह कुशवाह को धोखाधड़ी के मामले में 2 साल सजा हो चुकी है। दोनों विधायक कानून विशेषज्ञों के संपर्क में हैं और कोर्ट से राहत लेने की कोशिश कर रहे हैं। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर विधायक राहुल लोधी की विधानसभा सदस्यता को मप्र हाईकोर्ट ने दो दिन पहले दिए फैसले में शून्य घोषित कर दिया है।



यदि वे निर्धारित समय के भीतर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राहत नहीं पाते है तो चुनाव आयोग उनकी सीट को रिक्त घोषित कर देगा। इसी तरह मुरैना जिले के सुमावली विधायक अजब सिंह कुशवाह भी कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में पहुंच गए हैं। हालांकि कुशवाह को अभी कोर्ट राहत नहीं मिली है। कुशवाह पर भी चुनाव आयोग निर्णय ले सकता है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार दोनों विधायकों के खिलाफ कोर्ट का आदेश सचिवालय पहुंच चुका है। आदेश में दोनों को ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए समय-सीमा दी गई है। इस अवधि में यदि दोनों ऊपरी अदालत से स्टे लाते हैं तो उन्हें राहत मिल सकती है। सत्र से पहले जिस विधायक को स्टे मिलता है तो वह सत्र में हिस्सा भी ले सकेगा।

फिलहाल दोनों विधायक सत्र में हिस्सा लेने के पात्र नहीं है। यदि कोर्ट के फैसले के खिलाफ स्टे मिलता है तो वे सत्र में हिस्सा ले सकते हैं।
एपी सिंह, प्रमुख सचिव विधानसभा

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