खरगोन। खरगोन न्यायालय (Khargone Court) ने नाबालिग से दुष्कर्म (rape) के मामले में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
प्रदीपसिंह अलावा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, मण्डलेश्वर द्वारा शुक्रवार को बताया है कि घटना 16 व 20 मई 2019 के मध्य की अवधि में अभियुक्तत बलराम ने पीडिता को अपने साथ ले जाकर इंदौर में एक किराये के कमरे में रखकर यह जानते हुए कि पीडिता अनुसुचित जाति या अनुसुचित जन जाति की है, के साथ उसकी सहमति के बिना दुष्कर्म किया।
पीडिता के माता के द्वारा पीडिता के घर से जाने व उसके नहीं मिलने पर सनावद थाने पर 17 मई 2019 रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। पुलिस थाना सनावद के द्वारा पीडिता के कथन पर से आरोपित बलराम पुत्र मांगीलाल नायक निवासी गिट्टी खदान के पास सनावद के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान अधिकारी एसडीओपी शैलेन्द्र श्रीवास्त के द्वारा अनुसंधान कर अभियोग मण्डलेश्वर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र/विशेष (पाक्सो एक्ट) न्यायाधीश मण्डलेश्वर द्वारा आरोपित बलराम पुत्र मांगीलाल नायक को अजीवन कारावास जो शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए होगा एवं 14000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।