भोपाल। कर्मचारी भविष्य निधि(पी एफ) आयुक्त ने वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख को कंप्यूटर ऑपरेटर के वेतन से पीएफ कटौती करने के संबंध में नोटिस दिया है। मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच ने माह नवंबर में कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त अमिताभ प्रकाश से भेंट करके 10 साल की सेवा होने के बावजूद भी वन विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटरों को पीएफ कटौती सुविधा का लाभ न देने के बारे में ज्ञापन सौंपते हुए मांग की थी कि वन विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर को भी कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट 1952 के तहत पीएफ कटौती सुविधा का लाभ दिया जाए। ज्ञापन में कंप्यूटर ऑपरेटर की सूची भी सम्मलित की गई थी।
मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोकं पांडे ने बताया कि वन विभाग मुख्यालय सहित वन विभाग के प्रदेश भर के कार्यालयों में 1058 कंप्यूटर ऑपरेटर 10 साल से ज्यादा अवधि से कार्यरत हैं। लेकिन उन्हें पीएफ कटौती सुविधा का लाभ तक नहीं दिया जा रहा है। जबकि पीएफ एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी कार्यालय या विभाग में 20 से अधिक श्रमिक या कर्मचारी काम करते हैं तो उनको पीएफ एक्ट 1952 के तहत पीएफ कटौती की सुविधा का लाभ दिया जाए तथा सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाए।
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