इंदौर। प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री वैशाली ठक्कर (Vaishali Thakkar) की खुदकुशी के मामले(suicide case) के मुख्य आरोपी राहुल नवलानी की महीने भर से फरार पत्नी को इंदौर की जिला अदालत ने बृहस्पतिवार को अग्रिम जमानत दे दी. पुलिस ने बहुचर्चित प्रकरण की सह आरोपी महिला (accused woman) की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था, लेकिन वह उसे गिरफ्तार करने में नाकाम रही.
अभियोजन के एक अधिकारी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबोध कुमार जैन (Justice Subodh Kumar Jain) ने मामले के मुख्य आरोपी राहुल नवलानी की पत्नी दिशा नवलानी की अग्रिम जमानत याचिका (bail plea) दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्वीकार कर ली. याचिका पर आपत्ति जताते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कहा गया कि दिशा का नाम वैशाली ठक्कर के सुसाइड नोट में है और मामले में कथित भूमिका के चलते उसे अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए.
उधर, बचाव पक्ष ने बहस के दौरान कहा कि ठक्कर की आत्महत्या से दिशा का कोई संबंध नहीं है और उसके दो बच्चों को उसकी देखभाल की सख्त जरूरत है. तेजाजी नगर पुलिस थाने के प्रभारी आरडी कानवा ने बताया,’दिशा नवलानी की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित था. हमें राजस्थान के कोटा में उसकी मौजूदगी का सुराग मिला था और हम उसे लगातार तलाश कर रहे थे.’
राहुल नवलानी को 19 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मामले के मुख्य आरोपी राहुल नवलानी (Accused Rahul Navlani) को 19 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने बताया कि ठक्कर और राहुल नवलानी इंदौर में पड़ोसी थे. अधिकारी ने बताया कि ठक्कर एक व्यक्ति से शादी करके खुशहाल जिंदगी में कदम रखने वाली थीं, लेकिन पहले से विवाहित नवलानी, टीवी अभिनेत्री की शादी रुकवाने के लिए उन्हें परेशान कर रहा था.
‘‘ससुराल सिमर का’’ जैसे टीवी धारावाहिकों में अपनी अदाकारी से मशहूर हुईं ठक्कर इंदौर में अपने घर के पंखे में लगे फंदे पर 15 अक्टूबर को लटकी मिली थीं. पुलिस को मौके से पांच पन्नों का सुसाइड नोट मिला था जिसमें ठक्कर ने नवलानी पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया था.
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