वाराणसी: वाराणसी ज्ञानवापी मामले (Varanasi Gyanvapi case) में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट (varanasi fast track court) ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की याचिका (Hindu side’s petition) सुनने लायक है.बता दें कि मंदिर में रोजाना पूजा की मांग पर सुनवाई हुई थी. वहीं मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था. लेकिन कोर्ट ने कहा है कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने योग्य है. ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है.
बता दें कि सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर पर कब्जा और शिवलिंग के दर्शन और पूजा के अधिकार को लेकर विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह ने प्रार्थना पत्र दायर किया था. हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर से इस पर बहस पूरी हो गी थी यह मामला सुनने योग्य है या नहीं. अब कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने योग्य है.
फास्ट ट्रैक कोर्ट के इस आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. दरअसल मपस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था. बता दें कि इससे पहले पिछले 14 नवंबर को इस मामले में कोर्ट का आदेश आना था. लेकिन कोर्ट ने उस समय 17 नवंबर अगली तारीख सुनवाई के लिए तय की थी. कोर्ट ने कहा था कि ऑर्डर रेडी होने में टाइम लग रहा है.
बता दें कि हिंदू संगठन की ओर से प्रार्थना पत्र दायर कर मांग की गई थी कि ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए और वहां शिवलिंग की पूजा और दर्शन का अधिकार मिले. लेकिन पहले इस मांग पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताते हुए इसे खारिज करने की मांग की थी. दोनों ही पक्षों ने मामले में अपनी दलीलें कोर्ट में पेश की थीं. अब सिर्फ कोर्ट के आदेश का ही इंतजार था, जो कि अब आ चुका है. कोर्ट ने कहा है कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने योग्य है. इस आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है.अगली सुनवाई 2 दिसंबर सुनिश्चित हुई है. मुकदमे में अगली तारीख पर तत्काल पूजा वाले प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी.
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