नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूर्व प्रधानमंत्री (Former PM) राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) हत्याकांड मामले में (In Assassination Case) शुक्रवार को नलिनी श्रीहर सहित (With Nalini Srihar) सभी 6 दोषियों (All 6 Convicts) को रिहा करने (To Release) का आदेश दिया (Ordered) । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी पेरारीवलन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा। राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी, रविचंद्रन और रॉबर्ट पॉयस के साथ-साथ मुरुगन, संथन, जयकुमार को रिहा करने का आदेश दिया गया है। इस मामले में पेरारिवलन पहले ही रिहा हो चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश सुनाते हुए साफ किया कि अगर इन सभी दोषियों के खिलाफ कोई अन्य मामला नहीं है, तो फिर इन्हें रिहा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्यपाल ने लंबे समय से इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया, ऐसे में हम कदम उठा रहे हैं। दोषियों नलिनी और आरपी रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बता दें कि मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने मई में रिहा हुए एक अन्य दोषी ए जी पेरारिवलन के मामले पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया।
मालूम हो कि नलिनी वर्तमान में पैरोल पर बाहर है। उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अपनी याचिका को ठुकराने के बाद शीर्ष अदालत का रुख किया था। बता दें कि 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक चुनावी सभा में लिट्टे के आत्मघाती हमलावर ने पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। इस मामले में पेरारिवलन समेत 7 लोगों को दोषी करार दिया गया था, वहीं पेरारिवलन को टाडा अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद दया याचिका के निपटारे में देरी के आधार पर फांसी की सजा उम्रकैद में बदल दी थी।
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