नई दिल्ली । 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में (In Money Laundering Case of Rs. 200 Crore) अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज (Actress Jacqueline Fernandez) को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा (By Patiala House Court Delhi) 50,000 रुपए के बांड पर (On a Bond of Rs. 50,000) अंतरिम जमानत दिये जाने के बाद (After Grant of Interim Bail) कोर्ट ने अब सुनवाई की अगली तारीख (Next Date of Hearing) 22 अक्टूबर (22 October) तय की है (Have Decided) । इस तारीख को अदालत उसकी नियमित जमानत याचिका पर दलीलें सुनेगी। उसी दिन दस्तावेजों की जांच भी की जाएगी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में अपना दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया है जिसमें जैकलीन फर्नांडीस को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया है। जैकलीन और एक अन्य बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही ने मामले में गवाह के रूप में अपने बयान दर्ज किए थे। इससे पहले ईडी ने फर्नांडीस की 7.2 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि कुर्क कर ली थी। ईडी ने इन उपहारों और संपत्तियों को अभिनेत्रियों द्वारा प्राप्त अपराध की आय करार दिया।
फरवरी में, ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर की कथित सहयोगी पिंकी ईरानी के खिलाफ अपनी पहली पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की, जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड अभिनेत्रियों से मिलवाया। आरोप लगाया गया है कि पिंकी ईरानी, फर्नांडीस के लिए महंगे गिफ्ट चुनती थी जिसका भुगतान सुकेश चंद्रशेखर द्वारा किया जाता था।
ईडी ने पिछले साल दिसंबर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत में इस मामले में पहला आरोपपत्र दाखिल किया था। बाद में फरवरी में ईडी ने ईरानी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया। सुकेश ने अलग-अलग मॉडल और बॉलीवुड सेलेब्स पर करीब 20 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। कुछ ने उससे गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया था।
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