नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Union Minister Smriti Irani) द्वारा दायर मुकदमे में (In the Lawsuit Filed) कांग्रेस नेताओं (Congress Leaders) जयराम रमेश (Jairam Ramesh), पवन खेड़ा (Pawan Kheda) और नेटा डिसूजा (Neta DSouza) को समन जारी किया (Summons) । कोर्ट ने 24 घंटे के भीतर कांग्रेस नेताओं को ट्वीट हटाने के लिए कहा है।
कोर्ट की ओर से अवैध बार विवाद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दायर मानहानि मामले में जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटा डिसूजा को अपने ट्वीट डिलीट करने और 18 अगस्त को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर कांग्रेस नेता ट्वीट डिलीट करने में विफल रहते हैं, तो इस मामले में सोशल मीडिया कंपनी या ट्विटर को सम्बंधित ट्वीट हटाना होगा।
वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने हमें स्मृति ईरानी द्वारा दायर मामले का औपचारिक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। हम अदालत के सामने तथ्यों को पेश करने के लिए उत्सुक हैं। हम स्मृति ईरानी द्वारा डाली जा रही स्पिन को चुनौती देंगे और उसका खंडन करेंगे।
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