इंदौर। मकान मालिक – किराएदार के विवाद सालों तक कोर्ट-कचहरी में चलते रहते हैं। इंदौर में ही हजारों प्रकरण इस तरह के लम्बित पड़े हैं। वहीं कई किरायेदारों ने तो कब्जे ही कर लिए। अब प्रदेश सरकार किरायेदारी एक्ट लागू करने जा रही है, जो कि संभवत: दो माह में तैयार हो जाएगा। अभी इसका प्रारुप प्रकाशन किया गया है, जिस पर 16 अगस्त तक दावे-आपत्ति, सुझाव भी नगरीय विकास विभाग ने बुलवाए हैं। इसमें मकान मालिक, किराएदारों के अधिकारों से लेकर किस तरह का करार किया जाएगा उसका भी प्रारुप तय किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि निजी सम्पत्तियों के साथ-साथ सरकारी इमारतों, धार्मिक, शैक्षणिक और अन्य संगठनों के परिसरों पर भी यह किराएदारी एक्ट लागू होगा। हर जिले में किराया प्राधिकारी की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा
की जाएगी।
नगर निगम द्वारा जो जर्जर और खतरनाक मकान ढहाए जाते हैं उनमें भी कई बार मकान मालिक, किराएदार का विवाद तो सामने आते ही हैं, वहीं नगर निगम पर भी ये आरोप लगते हैं कि मकान मालिक के साथ सांठगांठ कर किसी भी मकान को खतरनाक घोषित करवाकर तुड़वा दिया गया, ताकि सालों से जमे किराएदारों से छुटकाया पाया जा सके। हालांकि इंदौर शहर में ऐसे कई खेल हुए भी हैं। देश के कई राज्यों में, खासकर महाराष्ट्र में तो किराएदारी एक्ट सशक्त है। अब उसी तरह प्रदेश सरकार भी इस तरह का एक्ट लागू करने जा रही है, जिसका ड्राफ्ट आम जनता को भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है।
इसके लिए एक्ट का प्रारुप नगरीय विकास एवं आवास विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। केन्द्र सरकार ने पिछले दिनों आदर्श किराएदारी अधिनियम-2020 जारी किया था, जिसके चलते सभी राज्य सरकारों को कहा गया कि वे इस तरह के एक्ट को बनाकर लागू करें। लिहाजा मध्यप्रदेश किराएदारी अधिनियम-2021 तैयार किया गया है, जिसमें सभी नागरिकों, संस्थाओं से कहा गया है कि व 16 अगस्त तक अपने सुझाव-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। ये आपत्तियां और सुझाव ई-मेल के जरिए भी भेजी जा सकती है। प्रदेश शासन ने जो प्रारुप इस एक्ट का जारी किया है उस पर दावे-आपत्ति की प्रक्रिया के बाद केबिनेट से मंजूरी करवाकर विधानसभा के मानसून सत्र में पेश कर उसे मंजूर करवा दिया जाएगा। इसमें अब बकायदा लिखित करार होगा, जिसका शासन ही प्रारुप तय करेगा। निजी के साथ-साथ सभी सरकारी इमारतों, ट्रस्ट, शैक्षणिक-धार्मिक संस्थाओं पर भी यह लागू होगा।
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