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रेप में फंसाने की धमकी देने वाली की जमानत अर्जी खारिज

July 24, 2022

पुलिस ने बताया ‘लुटेरी दुल्हन’ कोर्ट ने गर्भवती होने पर भी नहीं दी राहत

इंदौर। रेप (Rape) में फंसाने की धमकी (threat) देकर एक शख्स को जहर (Poison) खाने के लिए मजबूर करने के इल्जाम में फंसी गर्भवती जेल (Jail) की सलाखों के पीछे ही रहेगी। पुलिस ने उसे पुरानी लुटेरी दुल्हन बताया तो कोर्ट (court) ने माना कि बेल (Bail) मिलने पर वह फरार हो सकती है।  मुलजिम खुशी उर्फ काजल जैन को पुलिस ने 17 जुलाई को गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में बंद है। इल्जाम है कि उससे व उसके पति कृष्ण से रामशरण वर्मा ने 50 हजार रुपए उधार लिए थे। खुशी इसके एवज में मोटा ब्याज मांग रही थी और नहीं देने पर रामशरण को बलात्कार के झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी दे रही थी। इसके चलते इस साल 26 मार्च को रामशरण ने जहर खाकर जान दे दी थी। उसने सुसाइड नोट में खुशी को मौत का जिम्मेदार ठहराया था।


बहरहाल, जेल में बंद खुशी ने जिला कोर्ट में जमानत अर्जी देकर बताया था कि उसके दो बच्चे हैं और वह पांच माह से अधिक समय से गर्भवती है, लिहाजा जमानत पर छोड़ा जाए। इस पर मृतक के परिजन ने यह कहकर एतराज उठाया कि वह घटना के बाद उनके घर की बहुओं को धमका चुकी है और जमानत मिलने पर फिर धमका सकती है। वहीं पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मुलजिम पहले भी फरार रही थी। उसके खिलाफ बाणगंगा थाने में ‘लुटेरी दुल्हन’ के रूप में ठगी का केस दर्ज है। जज अनिल कुमार साहू ने खुशी का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखते हुए उसे यह कहकर जमानत देने से इनकार कर अर्जी खारिज कर दी कि जमानत मिली तो फरार हो सकती है। अलबत्ता कोर्ट ने माना कि मुलजिम को गर्भवती होने से विशेष इलाज के लिए जेल अधीक्षक को उचित दिशानिर्देश देने की जरूरत है। अदालत ने इस संबंध में अधीक्षक को निर्देश जारी किए हैं।

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