भोपाल: मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने अब नगर पालिका और परिषदों के अध्यक्ष बनने की न्यूनतम आयु सीमा को कम कर दिया है. नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी संसोधनों के बाद प्रदेश में 21 साल या इससे ज्यादा कोई भी युवा पार्षद, अध्यक्ष बन सकता है. इस संबंध में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा सरकार ने युवाओं को मौका देने के लिए ये फैसला किया है.
बता दें अभी प्रदेश में नगर पालिका अध्यक्ष बनने की आयु सीमा 25 साल है, लेकिन सरकार द्वारा किए गए संसोधनों के बाद अब ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका मिला. प्रदेश में नगर पालिका अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाना है, जबकी नगर निगम में महापौर को जनता सीधे चुन चुकी है. इसके परिणाम 17 जुलाई और 20 जुलाई को आ चुके हैं.
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