गाजियाबाद: गाजियाबाद डीएम राकेश कुमार सिंह ने शनिवार को कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया. डीएम ने आदेश दिया कि मुख्य कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली सभी मीट की दुकानें और मीट परोसने वाले होटल बंद रहेंगे. उन्होंने 18 जुलाई से 27 जुलाई तक कांवड़ मार्ग, दूधेश्वरनाथ मंदिर और मंदिरों के 500 मीटर के दायरे में सभी मीट की दुकानें बंद रखने को कहा है. डीएम ने धारा 144 के तहत यह आदेश दिया है.
पूरे राज्य में 151 पीएसी कंपनियों की तैनाती
कांवड़ यात्रा में सुरक्षा के लिए पूरे राज्य में 151 कंपनी पीएसी और 11 कंपनी केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती की गई है. मेरठ वाराणसी कमिश्नरेट के लिए अतिरिक्त पुलिस बल के साथ 13 एडिशनल एसपी, 30 डिप्टी एसपी, 309 इंस्पेक्टर/सब इंस्पेक्टर, 1250 कॉन्स्टेबल/हेड कॉन्स्टेबल और 132 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है.
एटीएस और बम स्क्वॉड भी तैनात किए गए
एटीएस और एंटी सैबोटॉज टीम के साथ बम निरोधक दस्ते को भी तैनात किया गया है. पूरे प्रदेश में 12356 किलोमीटर लंबे 840 कांवड़ मार्ग को चिह्नित किया गया है जहां 4556 शिवालय हैं जहां लोग जलाभिषेक करेंगे. 314 स्थानों पर सावन के मौके पर लगने वाले मेले के लिए भी सुरक्षा चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.
प्रदेश में 927 संवेदनशील जगहों की हुई पहचान
राज्य भर में 927 संवेदनशील स्थानों को चिह्नित कर सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं. 1917 सेक्टर में 1195 पुलिस की QRT टीम तैनात रहेगी. कांवड़ यात्रा मार्ग के आसपास शराब और मीट की दुकानों, मीट के परिवहन और मृत जानवरों के लाने-ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा. अराजक तत्वों पर नजर रखने के लिए यातायात कर्मियों को ब्रेथ एनालाइजर दिया जाएगा ताकि नशे में गाड़ी चलाने वाले लोगों को चिह्नित किया जा सके.
राज्यों को गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी
गृहमंत्रालय को कांवड़ यात्रा के दौरान आतंकी हमले के खतरे के इनपुट मिले हैं. इसी के चलते मंत्रालय ने उत्तराखंड समेत कुछ राज्यों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है. एडवाइजरी में सभी राज्यों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के आदेश दिए हैं.
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