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    SC के आदेश पर संजय राउत ने कहा- ‘बागी 11 जुलाई तक आराम करें, उनके लिए कोई काम नहीं’

  • June 28, 2022


    मुंबई: एकनाथ शिंदे और अन्य बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी किए गए अयोग्यता नोटिस का जवाब दाखिल करने का समय 11 जुलाई तक बढ़ाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, ‘उनके लिए 11 जुलाई तक वहां (गुवाहाटी में) आराम करने का आदेश है. महाराष्ट्र में उनके लिए कोई काम नहीं है.’ शिवसेना प्रवक्ता ने आगे दावा किया कि एकनाथ शिंदे गुट में शामिल आधे से ज्यादा बागी विधायक उद्धव ठाकरे खेमे के संपर्क में हैं. उन्होंने कहा, ‘आधे से ज्यादा बागी विधायक हमारे संपर्क में हैं, वे वहीं छिपे हुए हैं…वे हमारा समर्थन करते हैं और वे वापस आएंगे.’

    आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासी जंग पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (SC) में सुनवाई हुई. जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बागी विधायको को बड़ी राहत देते हुए महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि सीताराम जिरवान द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के नोटिस पर 12 जुलाई शाम 5.30 बजे तक के लिए रोक लगा दी. बता दें, एकनाथ शिंदे समेत 16 बागी विधायकों के खिलाफ डिप्टी स्पीकर ने अयोग्यता नोटिस जारी करते हुए उन्हें 27 जुलाई शाम 5.30 तक जवाब दाखिल करने को कहा था. साथ ही उन्होंने शिंदे गुट द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खुद ही खारिज कर दिया था.


    सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे खेमे के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या जो डिप्टी स्पीकर खुद अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहा हो, वह विधायकों को अयोग्यता का नोटिस जारी कर सकता है? शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर शिंदे गुट द्वारा अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के लिए खुद ही जज कैसे बन गए? डिप्टी स्पीकर की ओर से पेश वकील राजीव धवन ने अदालत से कहा कि अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित दस्तावेज की प्रमाणिकता सत्यापित नहीं थी, इसलिए उपाध्यक्ष ने उसे खारिज कर दिया. अदालत ने उनका पक्ष सुनने के बाद डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी करते हुए 5 दिन के अंदर मामले से संबंधित सारे दस्तावेज रिकॉड पर पेश करने के लिए कहा.

    यहां बता दें कि शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई हैं. पहली याचिका में 16 बागी विधायकों को अयोग्य ढहराए जाने वाले डिप्टी स्पीकर के नोटिस को चुनौती दी गई है. वहीं दूसरी याचिका में उद्धव ठाकरे गुट द्वारा अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बनाए जाने को चुनौती दी गई है. दूसरे मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल, शिवसेना के चीप व्हिप सुनील प्रभु, शिवसेना विधायक दल के नेता अनिल चौधरी को नोटिस जारी कर 5 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. इस बीच कहा जा रहा है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश जारी कर सकते हैं.

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