पटना । बिहार (Bihar) के मोकामा (Mokama) क्षेत्र के विधायक अनंत सिंह (MLA Anant Singh) को मंगलवार को पटना की एक अदालत (Patna Court) ने एके 47 रखने के मामले में (In AK 47 Case) 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है (Sentenced to 10 Years) ।
पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 14 जून को इस मामले में विधायक को दोषी करार दिया था। इस सजा के बाद अब अनंत सिंह के विधानसभा की सदस्यता जाने का भी खतरा है। अनंत सिंह के वकील ने हालांकि कहा कि वे इस सजा के खिलाफ उच्च अदालत में अपील दायर करेंगे। अदालत ने अनंत सिंह के पैतृक आवास के केयरटेकर को भी 10 साल की सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि पटना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार विधायक अनंत सिंह के पैतृक आवास बाढ़ थाना के लदवां गांव में 16 अगस्त 2019 को छापामारी की थी। छापामारी में विधायक के पुश्तैनी घर से प्रतिबंधित हथियार एके-47, 33 जिंदा कारतूस और दो ग्रेनेड बरामद हुए थे। इस मामले में बाढ़ थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। विधायक व केयर टेकर के खिलाफ अदालत में 5 नवंबर 2019 को चार्जशीट दायर की थी।
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