नयी दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कुतुब मीनार मस्जिद (Qutub Minar Mosque) में नमाज पढ़ने पर रोक लगाये जाने (Stopping Worship) के भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ (Against ASI Order) दायर याचिका (Plea) पर जल्द सुनवाई करने (Early Hearing) से सोमवार को इनकार कर दिया (Refuses)।
जस्टिस मनोज कुमार ओहरी और पूनम ए बाम्बा की हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की इस याचिका पर जल्द सुनवाई करना कोई तात्कालिक जरूरत नहीं है।गत सप्ताह कार्यवाहक चीफ जस्टिस विपिन सांघी की अगुवाई वाली खंडपीठ ने भी इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।
एक निचली अदालत ने गत 24 मई को कुतुब मीनार परिसर में हिंदू और जैन मंदिरों के पुनरु द्धार के लिए दायर याचिका को खारिज करने की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इस मामले में नौ जून को फैसला सुनाया जाना है।
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