भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव (Panchayat Election) की घोषणा के बाद बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव (urban body elections) की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव दो चरणों में होंगे। पहला चरण 6 जुलाई और दूसरा चरण 13 जुलाई को होगा। पहले चरण के नतीजे 17 जुलाई और दूसरे चरण के नतीजे 18 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो गई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में पहले चरण में चुनाव होगा। यानि यहां 6 जुलाई को वोटिंग होगी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त(state election commissioner) बीपी सिंह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुल 347 निकायों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 133 और दूसरे चरण में 214 निकायों पर वोटिंग होगी। प्रदेश में 19, 977 मतदान केंद्र बनाए(Polling Booth) गए हैं। मतदान के लिए 87,937 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव ईवीएम के जरिए कराए जाएंगे। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।
राज्य के 402 नगरीय निकायों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 मई को किया गया है। नगरपालिका परिषद खरगोन की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 26 मई को किया गया है। नगरपालिका परिषद पन्ना जिला-पन्ना और नवगठित नगर परिषद बरोदियाकलां जिला- सागर की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 6 जून को किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरपालिका परिषद गढ़ाकोटा व नगरपालिका परिषद् खुरई जिला सागर, नगरपालिका परिषद मलाजखण्ड जिला-बालाघाट के क्षेत्र विस्तार, संकुचन की कार्यवाही की गई है। इन 03 नगरीय निकायों में वार्डों के विभाजन तथा आरक्षण की कार्यवाही मध्यप्रदेश शासन द्वारा की जा रही है। वार्ड विभाजन की कार्यवाही के पश्चात् आयोग द्वारा मतदाता सूची तैयार की जाएगी।
नवगठित 06 नगरीय निकायों के वार्ड विभाजन की कार्रवाई शासन द्वारा की जा रही है। वार्ड विभाजन की कार्रवाई आयोग के द्वारा मतदाता सूची तैयार की जाएगी।
नगरीय निकायों के निर्वाचन दलीय आधार पर संपादित किए जाएंगे।
प्रत्येक नगरीय निकाय के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर और उसकी सहायता के लिए दो या उससे अधिक सहायक रिटर्निग अधिकारी रहेंगे।
चुनाव से जुड़े अपडेट्स यहां देखें
11 जून को निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन होगा।
18 जून नाम निर्देशन पत्र प्राप्त कर सकेंगे।
22 जून तक नाम वापसी की तारीख।
इंदौर-भोपाल में हर वार्ड में 5-5 EVM रिजर्व रखेंगे।
नोटा का भी विकल्प उपलब्ध रहेगा।
निर्वाचन के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की नियुक्तियां कीं।
नगर निगम के महापौर सीधे जनता चुनेगी।
नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष को पार्षद चुनेंगे।
झूठा शपथ पत्र देने पर केस दर्ज होगा।
सभा-रैलियों के लिए अनुमति लेना जरूरी होगा।
सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा मतदान।
कब, कहां होगी वोटिंग, यहां जानें –
प्रदेश के 397 नगरीय निकायों में चुनाव कराए जाने के लिए आरक्षण की प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हो गई है। नगरीय निकायों में 99 नगरपालिकाओं में ओबीसी का आरक्षण 25 से बढ़कर 28 % हो गया है। प्रदेश में 2015 में नगरपालिकाओं में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें 25 थीं, जिनकी संख्या बढ़कर 28 हो गई है। नगर निगमों OBC का आरक्षण 25 % और नगर परिषद में 24.16 % रहा।
वहीं, मंगलवार को जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी आरक्षण की प्रक्रिया हुई। इसकी 52 सीट में से 4 सीट ही ओबीसी आरक्षण के लिए रिजर्व हुईं। पिछली बार से 9 सीट कम हुईं। पिछली बार वर्ष 2014-15 में ओबीसी के लिए 13 सीट आरक्षित थीं।
नगर निगम – 16
नगरपालिका -99
नगर परिषद- 298
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