लखनऊ । उत्तर प्रदेश (UP) की योगी सरकार (Yogi Government) ने अयोध्या में (In Ayodhya) राम मंदिर परिसर के आसपास (Near Ram Temple Complex) शराब की बिक्री (Sale of Liquor) पर प्रतिबंध लगाने (Banned) का आदेश दिया है (Ordered) ।
यूपी के आबकारी मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने कहा कि राम मंदिर क्षेत्र की सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। संत और साधु धार्मिक स्थलों के आसपास शराब और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पहले ही मथुरा-वृंदावन क्षेत्र में मांस की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश दे चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त, 2020 को राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी थी। जिसके बाद से मंदिर बनने का काम चल रहा है। भारत के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की पांच जज की बेंच ने 9 नवंबर, 2019 को अपना फैसला सुनाया था। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि 2023 तक गर्भगृह का निर्माण हो जाएगा। साथ ही 2024 तक तक मंदिर निर्माण और 2025 तक मंदिर परिसर का मुख्य निर्माण हो जाएगा।
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