नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को कहा कि जीएसटी परिषद (GST Council) की सिफारिशों (Recommendations) को मानने के लिए (To Accept) केंद्र सरकार और राज्य सरकारें (Central and State Governments) बाध्य नहीं हैं (Not Bound) ।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि भारत में सहकारी संघीय व्यवस्था है और इसी वजह से जीएसटी परिषद की सिफारिशों का महत्व बस प्रेरित करने का है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों के पास जीएसटी से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है।
खंडपीठ ने कहा कि जीएसटी परिषद को केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच व्यावहारिक समाधान निकालने के लिए जीएसटी परिषद को सौहाद्र्रपूर्ण तरीके से काम करना चाहिये।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 246ए के तहत संसद और विधानसभायें कर संबंधी मामलों में कानून बनाने का समान अधिकार रखती हैं।
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