भोपाल। पेट्रोल से बचने के लिए ई-वाहन खरीद चुके हैं तो लगे हाथ बिजली का नया कनेक्शन भी ले लीजिए। ऊर्जा विभाग ने आदेश जारी कर ई-वाहनों के लिए बिजली का अलग से कनेक्शन लेने का निर्देश दिया है। यदि भूल से भी घरेलू या अन्य मद वाली बिजली से ई-वाहन को चार्ज करते हैं तो वाहन बिजली विभाग जब्त कर लेगी। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए जारी टैरिफ याचिका में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए 6 रुपये प्रति यूनिट की दर निर्धारित की है। इसके साथ ही प्रति केवीए 100 रुपये फिक्स चार्ज भी देना होगा। अब ऊर्जा विभाग ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं द्वारा घरेलू, कृषि या अन्य प्रयोजन से लिये गये बिजली कनेक्शन का उपयोग वाहन चार्ज करने के लिए न किया जाए। ऐसा करने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 की उपधारा 2 के तहत ई-रिक्शा, वाहन और संबंधित उपकरणों को जब्त कर कार्रवाई की जाएगी।
त्वरित कनेक्शन दिए जाएंगे
बिजली कंपनियों की ओर से सभी डीई, एससी और सीई को साफ कहा गया है कि ई-वीकल से संबंधित जो भी नए कनेक्शन के आवेदन आए, उस पर त्वरित निर्णय लें। इसके लिए अलग से मीटर लगवाना होगा। यदि कोई मीटर को बायपास कर या बिजली चोरी कर अपना इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करते मिला, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
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