नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India- RBI)) ने नियमों में चूक के लिए अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक (Abhyudaya Co-Operative Bank) पर 58 लाख रुपये का जुर्माना (Rs 58 lakh fine) लगाया है। आरबीआई ने कई निर्देशों के अनुपालन में चूक के लिए बैंक पर यह जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने सोमवार को यह जानकारी दी।
रिजर्व बैंक ने बयान जारी कर बताया कि अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक पर गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) से संबंधित नियमों सहित कई निर्देशों के अनुपालन में चूक के लिए यह जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने नोएडा कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक, गाजियाबाद पर भी बैंकिंग नियमन कानून-1949 के कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई के मुताबिक दोनों बैंकों पर लगाया गया जुर्माना नियामकीय खामियों से संबंधित है। रिजर्व बैंक का इन बैंकों पर इस कार्रवाई और उनके ग्राहकों के बीच हुए लेन-देन की वैधता से कोई लेना-देना नहीं है। इस कार्रवाई से बैंकिंग कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ग्राहकों से जुड़ी सभी सेवाएं जारी रहेगी। (एजेंसी, हि.स.)
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