टीपीएस-1 के साथ 3, 5 और 8 का गजट नोटिफिकेशन कल संभव, टीपीएस-4 को हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार
इंदौर। प्राधिकरण की चार योजनाओं को शासन की मंजूरी मिल गई है, जिसके चलते अब इन योजनाओं का अंतिम प्रकाशन कराया जा रहा है। पिछले दिनों प्राधिकरण बोर्ड (authority board) ने टीपीएस के तहत घोषित पांच योजनाओं का संकल्प पारित कर मंजूरी के लिए शासन को भिजवाया था, उसमें से टीपीएस-4 पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया था। लिहाजा अभी चार योजनाओं का गजट नोटिफिकेशन (gazette notification) (gazette notification) करवाया जा रहा है। वहीं हाईकोर्ट (High Court) ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जितना समय न्यायालयीन प्रक्रिया में लगेगा, उसे योजना मंजूरी की समय सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी 5 मई की जो अंतिम समय सीमा शासन स्तर पर योजना मंजूरी के लिए तय है उससे टीपीएस-4 प्रभावित नहीं होगी।
लैंड पूलिंग एक्ट के तहत अब जो योजनाएं घोषित की जाती हैं उनकी हर स्टेज के लिए समय सीमा शासन ने तय कर दी है। वरना पहले सालों तक योजनाएं फाइलों में ही धूल खाती रहती थीं। मगर अब योजना घोषित करने से लेकर उसके अंतिम प्रकाशन तक की समय सीमा तय है। अभी प्राधिकरण बोर्ड ने 1732 एकड़ की पांच योजनाएं जो टीपीएस के तहत घोषित की गईं, उन्हें मंजूर कर शासन को भेजा। संचालक नगर तथा ग्राम निवेश के अनुमोदन के बाद ही इन योजनाओं का अंतिम प्रकाशन किया जा सकता है। लिहाजा पिछले दिनों संचालक ने अपने ये अधिकार संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश इंदौर एसके मुद्गल को दे दिए, जिन्होंने अभी इन टीपीएस योजनाओं की मंजूरी दे दी है, जिसके चलते अब प्राधिकरण चार योजनाओं का गजट नोटिफिकेशन (gazette notification) करवा रहा है, ताकि अंतिम रूप से ये योजनाएं घोषित की जा सकें। संभवत: कल शुक्रवार को टीपीएस-1, 3, 5 और 8 का गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा। वहीं टीपीएस-4, जो कि निपानिया व कनाडिय़ा में लाई जा रही है उस पर पिछले दिनों हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।
हालांकि हाईकोर्ट ने टीपीस-4 के साथ 6 पर भी अंतरिम रोक लगाई है, मगर टीपीएस-6 पहले से ही निरस्त हो गई थी और उसकी जगह टीपीएस-9 को मंजूरी दी गई है। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में कल सुनवाई करते हुए अब इसकी अगली तारीख 27 जून लगाई है। वहीं यह भी स्पष्ट कर दिया कि न्यायालयीन प्रक्रिया के चलते जो समय लगेगा उसे योजना मंजूरी की समय सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा।
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