मुंबई। अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले को गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने बुधवार को खारिज कर दिया है।
बता दें कि यह पूरा मामला 2017 का है, जब शाहरुख खान अपनी फिल्म ‘रईस’ का प्रमोशन वडोदरा रेलवे स्टेशन पर कर रहे थे, इस दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। वडोदरा के रहने वाले जितेंद्र सोलंकी ने फरवरी 2017 में शाहरुख खान के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था। शिकायत के अनुसार, एक्टर ने अपने ट्रेन के कोच से रेलवे स्टेशन पर जमा भीड़ की तरफ स्माइली सॉफ्ट बॉल, टी-शर्ट और काले चश्मे उपहार स्वरूप फेंके थे, जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ मच गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
न्यायमूर्ति निखिल करील ने शाहरुख के खिलाफ आपराधिक मामले और वड़ोदरा की एक अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी समन को खारिज करने की उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया। निचली अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 204 के तहत शाहरुख को समन जारी किया था जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था। बता दें कि इस खबर के सामने आने से शाहरुख खान के फैन्स काफी खुश हैं।
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