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    मप्र : मवेशी को खुला छोड़ने पर पालकों को भरना होगा हजार रुपये का जुर्माना

  • April 27, 2022

    – शिवराज कैबिनेट ने मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश 2022 के प्रस्ताव को दी मंजूरी

    भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में अब गाय या किसी भी अन्य मवेशी को खुला छोड़ने (letting cattle loose) पर पशु मालिक को जुर्माना (animal owner fined) भरना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश 2022 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।


    गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय निकायों में आवारा पशुओं के नियंत्रण के लिये मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश 2022 लाया जा रहा है। अध्यादेश में किसी व्यक्ति द्वारा जान-बूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी अथवा अन्य पशु को सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर खुला छोड़ा अथवा बांधा जाता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है या संपत्ति को नुकसान होता है या लोक यातायात को बाधा पहुँचती है या संकटापन्न होता है या लोक न्यूसेंस कारित होता है, तो वह राज्य सरकार द्वारा विहित जुर्माने से जो एक हजार रुपये से अधिक का नहीं होगा, दंडनीय होगा।

    बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन
    उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद ने पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर मध्यप्रदेश (पीएआरएएम) फाउंडेशन से प्रदेश के प्रथम चरण में 32 एवं द्वितीय चरण में 10 ऐसी शासकीय आईटीआई, जिनमें 1-3 ट्रेड संचालित हैं एवं प्रशिक्षणार्थियों के नामांकन एवं प्लेसमेंट दर भी अपेक्षाकृत कम है, में संचयी प्रशिक्षण क्षमता के साथ सुनिश्चित प्लेसमेंट और कौशल ॠण वित्त पोषण सेट-अप के साथ राज्य स्तर पर स्पेशल पर्पज व्हीकल के साथ व्यवसायिक शिक्षा, उद्यमिता के लिए विशेष आईटीआई की संकल्पना के आधार पर संस्थाओं का उन्नयन किये जाने के लिये पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के गठन की स्वीकृति प्रदान की।

    तीन सौ मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना
    मेसर्स आर्यन एमपी पावर जनरेशन प्रायवेट लिमिटेड द्वारा जिला सीधी में 1200 मेगावॉट क्षमता की ताप विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु मेसर्स आर्यन के पास जिला सीधी में कुल 419.3 (374.17 हेक्टेयर अधिग्रहित 45.130 हेक्टेयर आवंटित) हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। उक्त ताप विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति एवं कोल लिंकेज प्राप्त नहीं होने के कारण मेसर्स आर्यन द्वारा अधिग्रहित भूमि (374.17 हेक्टेयर) पर 300 मेगावॉट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापना हेतु राज्य शासन से भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति चाही गई है। मंत्रि-परिषद् द्वारा इस ताप विद्युत परियोजना हेतु अधिग्रहित भूमि पर मेसर्स आर्यन को 300 मेगावॉट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की गई कि मेसर्स आर्यन द्वारा पूर्व में ताप विद्युत परियोजना हेतु निष्पादित अनुबंध दिनांक 24 अगस्त 2013 को समाप्त किया जाएगा। प्रस्तावित सौर ऊर्जा परियोजना से 10 प्रतिशत विद्युत 25 वर्ष की अवधि के लिये परियोजना स्थापना से 3 वर्ष पूर्व तक मध्यप्रदेश में प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के अंतर्गत प्राप्त न्यूनतम सौर ऊर्जा दर पर क्रय करने का पहला अधिकार एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी का रहेगा।

    मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की स्थापना
    मंत्रि-परिषद ने दतिया जिले में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की स्थापना किये जाने तथा नवीन पदों के सृजन की मंजूरी दी।

    खिलाड़ियों को प्रोत्साहन
    मंत्रि-परिषद ने विशेष प्रकरण मानते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मद में उपलब्ध बजट से मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणाओं की पूर्ति करने का अनुमोदन किया। इसमें विवेक सागर प्रसाद को प्रदान की गई राशि 1 करोड़ रुपये तथा भारतीय महिला हॉकी टीम की 19 खिलाड़ियों को 31-31 लाख रुपये की सम्मान राशि की कार्योंतर स्वीकृति दी। साथ ही नीलाकान्ता शर्मा को 1 करोड़ रुपये, शिवेन्द्र सिंह को 25 लाख रुपये तथा विवेक सागर प्रसाद को उनके द्वारा म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मंडल द्वारा निर्मित भोपाल में भवन क्रमांक A-85 चयनित किया गया है, जिसका वर्तमान मूल्य एक करोड़ 4 लाख 34 हजार 528 रुपये है, इस प्रकार कुल राशि 2 करोड़ 29 लाख 34 हजार 528 रुपये के लिये 6 अप्रैल 2022 को जारी आदेश का अनुसमर्थन किया।

    परिसम्पत्ति का निर्वर्तन
    मंत्रि-परिषद ने दी प्रोविडेंट इंवेस्टमेंट कम्पनी लि. की मुम्बई स्थित टैंक बंदर परिसम्पत्ति की लीज विक्रय हेतु H-1 निविदाकार मेसर्स ए.ई.सी.पी.एल. प्रापर्टीज प्रा.लि. की निविदा बोली मूल्य राशि 85 करोड़ 96 लाख रुपये का अनुमोदन किया। प्रबंधक संचालक, दी प्राविडेंट इंवेस्टमेंट कम्पनी लि. द्वारा कलेक्टर मुम्बई से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा एवं निविदाकार को लीज़ अंतरण एवं भूमि पर कब्जा प्राप्त करने हेतु पूर्ण सहयोग दिया जायेगा। निविदाकार द्वारा 01 जनवरी2019 से 31दिसम्बर 2042 तक लीज़ किराया का भुगतान किया जाएगा। निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य का 100% जमा करने के उपरांत दी प्रोविडेंट इंवेस्टमेंट कम्पनी लि. द्वारा उक्त परिसम्पत्ति की लीज अवधि 31 दिसम्बर 2042 तक लीज परिसम्पत्ति के विक्रय पंजीकृत अनुबंध के संपादन एवं H-1 निविदाकार के पक्ष में नामांतरण (mutation) किया जायेगा।

    मंत्रि-परिषद ने राजस्व विभाग की ग्राम महाराजपुर, तहसील आधारताल, जिला जबलपुर स्थित भूमि परिसम्पत्ति के निर्वर्तन हेतु H-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 1 करोड़ 51 लाख 51 हजार 515 रुपये का अनुमोदन करते हुए उसे विक्रय करने एवं H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100% जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्णय लिया।

    मंत्रि-परिषद द्वारा जल संसाधन विभाग की बालाघाट वारासिवनी मुख्य मार्ग, ग्राम कायदी, ब्लॉक- वारासिवनी, जिला बालाघाट,मध्य प्रदेश स्थित भूमि परिसम्पत्ति के निर्वर्तन हेतु H-1 निविदाकार उच्चतम निविदा राशि 5 करोड़ 15 लाख रुपये का अनुमोदन करते हुए उसे विक्रय करने एवं H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100% जमा करने के उपरांत अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।

    मंत्रि-परिषद ने सहकारिता विभाग की जिला भूमि विकास बैंक (OLDB) की भूमि एवं भवन, जिला खरगोन, स्थित परिसम्पत्ति का निर्वर्तन किए जाने हेतु उच्चतम निविदा 14 करोड़ 3 लाख 50 हजार रूपये, जो कि रिजर्व मूल्य राशि 13 करोड़ 6 लाख रुपये से अधिक है, के अनुमोदन के साथ एच-1 निविदाकार द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण राशि प्रथमत: शासन के खाते में जमा करने के पश्चात परिसमापक के खाते में स्थानांतरित किये जाने एवं H-1 निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत विक्रय अनुबंध की कार्यवाही परिसमापक उपायुक्त सहकारिता, जिला भूमि विकास बैंक (DLDB) खरगोन द्वारा किये जाने का निर्णय लिया।

    मंत्रि-परिषद द्वारा सहकारिता विभाग की तिलहन संघ के प्र-संस्करण संयंत्र, जरेरूआ, मुरैना, स्थित परिसम्पत्ति पर स्थापित प्लांट एवं मशीनरी को स्क्रेप के रूप में निर्वर्तन किए जाने के लिये उच्चतम निविदा राशि 2 करोड़ 49 लाख 12 हजार रुपये के अनुमोदन के साथ एच-1 निविदाकार द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण राशि प्रथमतः शासन के खाते में जमा करने के बाद परिसमापक के खाते में स्थानांतरित किये जाने और निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत विक्रय अनुबंध की कार्यवाही म.प्र. राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ के परिसमापक, संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।

    अन्य निर्णय
    मंत्रि-परिषद ने वन विभाग के अन्तर्गत मध्यप्रदेश संवर्ग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक लेवल 16 वेतनमान रुपये 2,05,400-2,24,400 में आवंटन वर्ष 1988 बैच तथा उसके पूर्व के अधिकारियों की पदोन्नति उपरांत सेवानिवृति अथवा 31 मई 2023 जो भी पहले हो, अस्थायी रूप से अतिरिक्त 4 पद भारतीय वन सेवा (कैडर) नियम, 1966 के 4(2) के प्रावधानों के अनुसार सृजित करने का अनुमोदन किया।

    मंत्रि-परिषद ने “घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जनजाति विभाग” का नाम बदलकर “विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण विभाग” करने हेतु मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया। (एजेंसी, हि.स.)

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