नागदा। होटल, लॉज, मकान मालिकों को संबंधित ग्राहक व किराएदार की थाने में जानकारी देना अनिवार्य है। बावजूद इसके अधिकांश मालिक थाने में जानकारी नहीं देते। शाम करीब 5 बजे बल के साथ सीएसपी मनोज रत्नाकर, टीआई श्यामचंद्र शर्मा लॉज, होटल व किराए से दिए जाने वाले मकानों की चैकिंग करने निकले।
चैकिंग के दौरान लगभग 6 होटल, लॉज व मकान मालिक ऐसे मिले, जिन्होंने ग्राहकों व किराएदारों की जानकारी थाने में नहीं दी है। ऐसे लोगों के विरुद्ध पुलिस ने मौके पर ही धारा 188 में केस दर्ज किया है। टीआई ने बताया कि चैकिंग अभियान सत्त रुप से जारी रहेगा। ऐसे में वे होटल, लॉज व मकान मालिक जिन्होंने ग्राहकों व किराएदारों की जानकारी थाने में नहीं दी है। वे थाने में जानकारी दे दें। यदि चेकिंग में अनियमिता पाई गई तो सीधे केस दर्ज करेंगे। श्रीराम होटल पुराना बस स्टैंड का मैनेजर राजू उर्फ मनीष पिता आत्माराम राठौर, रत्नश्री पैलेस जवाहर मार्ग का मैनेजर राकेश पिता नंदलाल पोरवाल, रॉयल पैलेस राजस्थानी चौराहा का मैनेजर युवराजसिंह पिता देवेंद्रसिंह सोलंकी, गोल्डन लॉज का मालिक हारुन पिता युसुफ अली, चंद्रलोक लॉज का मालिक कन्हैयालाल पिता लक्ष्मी नारायण चौहान, किराए से मकान देने वाला मकान मालिक इमरान पिता फिरोज जोनवाल निवासी किल्कीपुरा।
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