उज्जैन। शहर में कहीं भी मकान और दुकान किराये पर देने से पहले दुकान या मकान मालिक को इसकी सूचना संबंधित थाने पर देनी होगी। इसके बाद ही किरायेदार रखना होगा। इसका उल्लंघन करने पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने एसपी के प्रतिवेदन के आधार पर जिसमें मकान, दुकान किराये से देने के पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति की थाने में जानकारी देना अनिवार्य है के सम्बन्ध में जन-सामान्य के हित, जानमाल की सुरक्षा तथा लोकशान्ति, कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पूरे जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है।
आदेश के तहत कलेक्टर ने किरायेदारों के रूप में निवासरत व्यक्ति की सूचना सम्बन्धित मकान, दुकान मालिक द्वारा सम्बन्धित थाने पर देना अनिवार्य किया है। इसके साथ ही घरेलु नौकरों एवं व्यावसायिक नौकरों की सूचना भी सम्बन्धित मालिकों को अनिवार्य रूप से थानों में देनी होगी। इसके अतिरिक्त निजी छात्रावासों में रह रहे छात्र-छात्राओं, भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों/कारीगरों, पेइंग गेस्ट आदि की सूचना भी थानों पर देना अनिवार्य किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
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