भोपाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलते रहेंगे, भले ही उनके खिलाफ एक नहीं, एक लाख एफआईआर दर्ज हो जाएं। सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह डरने वाले नहीं हैं। दिग्विजय ने कहा, ‘सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने पर उनके खिलाफ कितने ही मामले दर्ज हों, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ट्वीट के माध्यम से सवाल ही तो पूछा है और जो फोटो खरगोन का नहीं था, उसे ‘डिलीट’ कर दिया।’
दिग्विजय के ट्वीट पर सीएम शिवराज सिंह ने घेरा
दिग्गी ने मंगलवार को खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर अनेक ट्वीट किए थे। एक ट्वीट में उन्होंने एक फोटो भी लगाया था, जिस पर विवाद हुआ और उसे बाद में हटा दिया गया। इस फोटो में दिख रहा था कि भगवावस्त्रधारी कुछ लोग अन्य धर्म के एक धार्मिक स्थल पर भगवा झंडा लगा रहे हैं। इस ट्वीट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट के जरिए कहा कि यह फोटो मध्यप्रदेश का नहीं हैं। इसके बाद भाजपा नेताओं की दिनभर लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं आईं और शाम को एक व्यक्ति की शिकायत पर सिंह के खिलाफ भोपाल पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के प्रयास से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया।
दिग्विजय सिंह पर प्रदेश में दर्ज हुई कई FIR
सतना कोतवाली थाना प्रभारी सत्येंद्र मोहन उपाध्याय ने कहा कि भाजपा पदाधिकारी विकास मिश्रा की शिकायत के आधार पर धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में दिग्विजय सिंह के खिलाफ सतना में मामला दर्ज किया गया है। ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक विजय भदौरिया ने बताया कि ग्वालियर में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के खिलाफ इंदरगंज थाने में मामला दर्ज किया गया है। वहीं जबलपुर के ओमती पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि जबलपुर में भारत विकास परिषद की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। नर्मदापुरम में कोतवाली पुलिस थाने के निरीक्षक संतोष चौहान ने बताया कि विशाल दीवान नामक व्यक्ति की शिकायत पर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
दिग्गी के खिलाफ इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस के अनुसार इससे पहले भोपाल में भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295 ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य), 465 (जालसाजी), 505(2) (सार्वजनिक शरारत) के तहत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बुधवार सुबह सिंह ने भोपाल के पुलिस आयुक्त को एक पत्र में मांग की कि कथित तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मंदसौर में दिए गए भाषण के वीडियो के साथ एक मनगढ़ंत ट्वीट साझा करने के लिए मुख्यमंत्री चौहान के खिलाफ आईपीसी और आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए।
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