पहले अधिकतम 20 अब 500 रू से ज्यादा की मिल सकेगी छूट
इंदौर। मध्यप्रदेश बिजली नियामक आयोग (Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission) ने हाल ही में प्रारंभ हुए नए वित्तीय वर्ष में निम्नदाब उपभोक्ताओं (consumers) के लिए कई प्रकार की सुविधाएं भी दी हैं। पहले निम्नदाब कनेक्शन का बिजली बिल कैशलेस भरने पर आधा प्रतिशत या अधिकतम 20 रुपए छूट का प्रावधान था। अब 20 रु. की सीमा खत्म कर दी गई है। ऐसे में बड़ी राशि के कैशलेस बिजली बिल भुगतान पर ज्यादा छूट मिलेगी।
नए वित्तीय वर्ष के दूसरे सप्ताह से नई छूट के प्रावधान भी लागू हो गए हैं। गर्मी के मौसम में निम्नदाब (एलटी) के हजारों ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनका बिजली बिल 50,000 से 1,00,000 रु. तक आता है। ऐसे उपभोक्ताओं को नियामक आयोग के नए आदेश से पहले की तुलना में 20 से 30 गुना तक छूट मिल पाएगी। पिछले वित्तीय वर्ष में यदि किसी एलटी उपभोक्ता ने 1,00,000 रु. बिजली बिल कैशलेस जमा किया तो उसे मात्र 20 रु. छूट मिलती थी, लेकिन अब यह छूट 500 रु. मिलेगी। इस तरह सवा लाख के बिल पर 600 तक छूट मिल सकेगी। इंदौर शहर में करीब 4000 से ज्यादा का बिल कैशलेस भरने वाले लगभग 50,000 उपभोक्ताओं को नए आदेश से लाभ मिलने की उम्मीद है।
कैशलेस को मिलेगा बढ़ावा
बिजली कंपनी शुरू से ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बिजली बिल में पसंद कर रही है। इसमें बिल की राशि सीधे कंपनी अकाउंट में पहुंच जाती है। इसी को बढ़ावा देने के लिए छूट की राशि की सीमा बढ़ाई गई है। इससे ज्यादा उपभोक्ता कैशलेस बिल जमा करेंगे। हालांकि अभी भी इंदौर शहर में साढ़े 3 लाख बिजली उपभोक्ता ऑनलाइन बिल जमा कर रहे हैं।
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