नई दिल्ली: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने अपने पुराने आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है, जिसमें कहा गया था कि काउंसिल में काम करने वाले सभी मुस्लिम कर्मचारियों (Muslim Employees) को रमजान के पाक महीने में हर रोज 4:30 बजे छुट्टी दे दी जाएगी. बता दें कि रमजान के दौरान फास्ट रखने वाले कर्मचारियों को ये सुविधा दी गई थी ताकि रोजा तोड़ने में उन्हें सहूलियत हो.
विवाद बढ़ने के बाद एनडीएमसी ने फैसला लिया वापस
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने विवाद बढ़ने के साथ ही रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को प्रतिदिन करीब दो घंटे का अल्प अवकाश (Shaort Leave) देने की अनुमति वापस ले ली है. इससे पहले एनडीएमसी की ओर से सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को दो घंटे की छुट्टी देने की बात की गई थी.
एक महीने उपवास रखते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग
बता दें कि रमजान इस्लामी कैलेंडर का नौवां महीना है और इस महीने इस्लाम को मानने वाले लोग सुबह से शाम तक रोजा (उपवास) रखते हैं. इस बार रमजान का महीना 3 मई से शुरू हुआ है और 2 मई को खत्म हो रहा है. मुस्लिम समुदाय 29 या 30 दिन रोजा रखते हैं और उसके बाद अपने रमजान का समापन ईद उल फितर का उत्सव मना कर करते हैं.
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