रांची । आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में (In Disproportionate Assets Case) झारखंड के पूर्व मंत्री (Former Jharkhand Minister) और कांग्रेस के विधायक (Congress MLA) बंधु तिर्की (Bandhu Tirkey) को रांची स्थित सीबीआई की कोर्ट (CBI Court) ने बुधवार को तीन साल की कैद (Sentenced to Three Years) और तीन लाख रुपये के जुर्माने (Three Lakh Fine) की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने बुधवार अपराह्न् यह फैसला सुनाया।
बंधु तिर्की रांची जिले के मांडर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। माना जा रहा है कि कानूनी प्रावधानों के अनुसार सजा पाने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता निरस्त की जा सकती है। बंधु तिर्की वर्ष 2006 से 2008 तक झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के कैबिनेट में लगभग 23 महीने तक मंत्री रहे थे। मंत्री रहते हुए उनपर अपनी आय से छह लाख 28 हजार रुपये की अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था।
इस संबंध में झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद 11 अगस्त 2010 को सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। केस में सीबीआई की ओर से 2013 में चार्जशीट दाखिल की गयी, लेकिन कुछ महीने बाद सीबीआई ने मई 2013 में अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें बताया गया था कि तिर्की के पास आय से अधिक संपत्ति तो है, लेकिन उतनी नहीं कि उनके विरुद्ध मुकदमा चले।
कोर्ट ने सीबीआई की दलील को खारिज करते हुए मामले में संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था। कोर्ट के निर्देश पर मुकदमा चला। 16 जनवरी 2019 को बंधु तिर्की के खिलाफ आरोप तय किया गया। इस मामले में अभियोजन की ओर से 21 तथा बचाव पक्ष की ओर से 8 गवाह पेश किये गये थे।
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