जबलपुर। रसल चौक स्थित अरिहंत होटल में घरेलु गैस सिलेण्डर का उपयोग किये जाने के अपराध में जिला न्यायालय ने उसके संचालक को तीन साल के कारावास की सजा से दण्डित किया है। जेएमएफसी एस पॉलो दत्त की अदालत ने आरोपी होटल संचालक पर पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार रसल चौक स्थित अरिहंत होटल में दबिश के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने घरेलु गैस सिलेण्डर का उपयोग पाया था। जिसके बाद होटल संचालक राजेश उर्फ पिंकी जैन के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान पेश किये गये साक्ष्य व गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अरोपी को दोषी पाते हुए उक्त सजा से दण्डित किया।
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