इंदौर। शहरभर में वैसे तो ढेरों अवैध निर्माण हैं, मगर नगर निगम (municipal Corporation) का कहना है कि जो नए निर्माण हो रहे हैं, कम से कम उन्हें तो रोका जाए। इसके चलते कल न्यू पलासिया क्षेत्र (New Palasia Region) में पिछले दिनों ही खुले निलोफर शोरूम को सील कर दिया गया। इसी तरह चंद्र नगर चौराहा एमआर-9 (Chandra Nagar Chauraha MR-9) पर स्थित चार मंजिला पार्क लेन बिल्डिंग (four storey park lane building) पर भी निगम इसी तरह की कार्रवाई करेगा। आवासीय अनुमति के विपरीत पूर्ण व्यावसायिक निर्माण के चलते निगम ने नोटिस थमाते हुए व्यावसायिक उपयोग बंद करने की चेतावनी भी दी है।
शहरभर में आवासीय भूखंडों (residential plots) पर तेजी से व्यावसायिक निर्माण हो रहे हैं। खासकर चौड़ी सडक़ों के सामने शत-ृप्रतिशत व्यावसायिक निर्माण के चलते यातायात और पार्किंग की भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है। निगमायुक्त प्रतिभा पाल का कहना है कि अभी नियम विरुद्ध (against the rules) जो नए निर्माण हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा रही है। इसके चलते झोन क्र. 10 की भवन अधिकारी गजल खन्ना ने 14/1, न्यू पलासिया स्थित नरेंद्र सिंघल व अन्य के आवासीय मंजूरी पर पूर्ण व्यावसायिक उपयोग के मामले में कल कार्रवाई की।
पिछले दिनों निगम ने नोटिस जारी किया (Corporation issued notice) था। बावजूद इसके यहां निलोफर नामक गारमेंट्स का शोरूम खुल गया। इसी तरह चंद्रनगर चौराहा पर भूखंड क्र. 3-बी, चंद्रनगर पर परमिंदर पति मनवीरसिंह छाबड़ा (Parminder husband Manveer Singh Chhabra on Chandranagar) को भी निगम के झोन क्र. 8 से नोटिस जारी किया गया है। अपर आयुक्त संदीप सोनी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जिस पार्क लेन नामक बिल्डिंग में अधिभोग के अतिक्रमण का मामला है, निगम ने 05.04.2019 को जो भवन अनुज्ञा दी उसमें प्रथम तल पर व्यावसायिक के साथ द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ तल पर आवासीय अनुमति दी गई, लेकिन उसके विपरीत शत-प्रतिशत व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है।
कपड़े के शोरूम, स्टार जिम (star gym) सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, जिसके चलते भवन मालिक (building owner) को व्यावसायिक उपयोग बंद करने का अवसर भी दिया गया। बावजूद इसके इस पर अमल न होने पर अब सील करने और दी गई अनुमति रिवोक करने की कार्रवाई की जाएगी।
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