भोपाल। कोरोना संक्रमण काल में बिजली का बिल बकाया होने के कारण बिजली कनेक्शन जिन उपभोक्ताओं का कटा था उन्हें दोबारा कनेक्शन जुड़वाने का मौका दिया जा रहा है। बिजली कंपनी ने उच्च दाब के उपभोक्ताओं को भी राहत देते हुए कनेक्शन पुनर्संयोजन योजना को लागू किया है, जो फिर से कनेक्शनों को जुड़वा सकेंगे। बताया जाता है वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में काफी संख्या में उच्च दाब एलवी 2 गैर घरेलू एवं एलवी 4 श्रेणी के निम्न दाब उपभोक्ता द्वारा विद्युत की बकाया राशि नहीं चुकाने के कारण कनेक्शन विच्छेदित किए गए। राशि का एक मुश्त भुगतान नहीं करने के कारण संचालक उन्हें चालू नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। बिजली कंपनी की तरफ से इस संबंध में सभी बिजली वितरण केंद्रों को निर्देश जारी कर दिए गए है। उपभोक्ता केंद्रों में पहुंचकर अपनी बिजली कनेक्शन को दोबारा जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
किश्तों में भुगतान की मिलेगी सुविधा
ऐसे उपभोक्ताओं को स्थाई विच्छेदन के दिनांक पर देय कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान विद्युत संयोजन के पूर्व देना होगा। शेष राशि का भुगतान अधिकतम 6 समान किश्तों में संयोजन के बाद प्रतिमाह विद्युत देयकों के साथ देना होगा। पुनर्संयोजित होने के लिए उपभोक्ताओं को नवीन अनुबंध भी करना होगा। साथ ही नियामक आयोग द्वारा जारी आदेशानुसार सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस भी देना होगा।
यह होंगे पात्र
इस योजना में उच्चदाब, एलवी-2 एवं 4 श्रेणी के स्थाई रूप से विच्छेदित उपभोक्ता जो योजनानुसार बकाया राशि जमा कर पुनर्संयोजित होना चाहते हैं, इस योजना के लिए पात्र रहेंगे। समस्त स्थाई रूप से विच्छेदित उपभोक्ता जो योजनानुसार बकाया राशि जमा कर पुनर्संयोजित होना चाहते हैं एवं वर्तमान भार में परिवर्तन तथा पुनर्संयोजन का प्रयोजन बदलना चाहते हैं, वे भी इस योजना के लिए पात्र रहेंगे। ऐसे आवेदनों पर निर्णय विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्रीय मुख्य अभियंता करेंगे।
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