इंदौर, विकाससिंह राठौर। आज से इंदौर में ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) का नवीनीकरण (रिन्युअल) और डुप्लीकेट लाइसेंस (duplicate license) घर बैठे ही बन जाएंगे। आवेदक इसके साथ ही अपने लाइसेंस में पता परिवर्तन (change of address in license) जैसे काम भी आसानी से करवा सकेंगे। इसके लिए आवेदकों को आरटीओ ऑफिस (RTO Office) के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
परिवहन विभाग (transport Department) द्वारा आज से ही इंदौर में इस व्यवस्था को शुरू किया जा रहा है। विभाग ने 1 अगस्त से ही ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस (online learning license) की सुविधा शुरू की थी। इसके बाद से ही विभाग द्वारा ऑनलाइन ही परमानेंट लाइसेंस (online permanent license) के डुप्लीकेट और रिन्युअल की व्यवस्था को भी ऑनलाइन किए जाने को लेकर तैयारी की जा रही थी। करीब एक माह पहले कुछ जिलों में इसकी शुरुआत की थी और सफल ट्रायल के बाद अब इसे इंदौर में भी शुरू किया जा रहा है। इससे पहले प्रदेश के 51 में से 30 जिलों में इसे शुरू किया जा चुका है। इस व्यवस्था के बाद अब आवेदकों को इन कामों के लिए ना आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा, ना ही एजेंटों के चक्कर में पडक़र रिश्वत देकर लाइसेंस बनवाने पड़ेंगे। इससे आरटीओ ऑफिस में आवेदकों की संख्या में भी कमी आएगी, जिससे यहां का काम भी आसानी से हो सकेगा।
12 लाख लाइसेंस का डाटा किया ट्रांसफर
अब तक इंदौर में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्युअल से लेकर डुप्लीकेट सहित अन्य काम प्रदेश में स्मार्टचिप कंपनी (smartchip company) द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन सेंट्रल सर्वर (central server) से ऑनलाइन इन सभी कामों को किए जाने के लिए स्मार्टचिप कंपनी से दो दिन पहले ही इंदौर से 12 लाख से ज्यादा लाइसेंस का डाटा सेंट्रल सर्वर पर ट्रांसफर किया गया है। एक्सपर्ट्स (Experts) की माने तो शुरुआत में कुछ दिनों तक नई व्यवस्था में कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन जल्द ही परेशानियों को दूर करने पर आसानी से आवेदकों के काम हो सकेंगे।
ऐसे बना सकेंग लाइसेंस
प्रदेश में इस व्यवस्था की मॉनीटरिंग (system monitoring) कर रहे अधिकारियों ने बताया कि इस व्यवस्था के तहत आवेदक को परिवहन विभाग की वेबसाइट (https://parivahan.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन सर्विसेस में ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेस (Driving License Related Services) पर जाना होगा। यहां से मध्यप्रदेश को चुनने के बाद अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्म तारीख दर्ज करना होगी। इसके बाद आवेदक को रिन्युअल या डुप्लीकेट (renewal or duplicate) जैसे विकल्प मिलेंगे, जिनमें से आवेदक जो भी करना चाहता है, वह चुनना होगा। रिन्युअल के लिए आवेदक को अपना फोटो अपलोड (photo upload) करना होगा, वहीं डुप्लीकेट में पहले से उपलब्ध फोटो से ही काम हो जाएगा। यहां एड्रेस चेंज करने जैसे विकल्प भी मिलेंगे। रिन्युअल के लिए आवेदक को मेडिकल सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा, जिसे किसी अधिकृत डॉक्टर से सर्टिफाइड करवाने के बाद उसका फोटो अपलोड करना होगा। इसके बाद लाइसेंस की फोटो भी अपलोड करना होगा। डुप्लीकेट के मामले में अगर लाइसेंस खो गया है तो पुलिस रिपोर्ट की कॉपी अपलोड करना होगी। इसके बाद ऑनलाइन ही फीस जमा करने के बाद प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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