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प्रशासन ने लोहा व्यापारी एसोसिएशन के चुनाव पर लगाई रोक, तो कार्यकारिणी ने पुराने चार पदाधिकारियों को किया बाहर, कोर्ट-कचहरी भी शुरू

February 17, 2022

  • तगारी-फावड़े, जाली बनाने वाले भी बना डाले सदस्य

इंदौर। लोहा व्यापारी एसोसिएशन (iron merchants association) यानी इल्वा में पिछले कई समय से विवाद की स्थिति बनी है और कोर्ट-कचहरी (court office) भी शुरू हो गई। अभी 15 फरवरी को साधारण सभा की बैठक में पुराने 4 पदाधिकारियों को बाहर भी कर दिया, वहीं शिकायतों के चलते प्रशासन (Administration) ने भी चुनाव की प्रक्रिया को रोक दिया। पुराने पदाधिकारियों (office bearers) पर आरोप है कि उन्होंने कई बोगस सदस्य बना दिए। यहां तक कि तगारी-फावड़े, जाली बनाने वालों से लेकर कबाड़ी भी सदस्य बन गए। एसोसिएशन द्वारा संचालित इल्वा स्कूल में भी फीस माफी के मामले में कई गड़बडिय़ां सामने आईं। गरीब बच्चों की बजाय अमीर व्यापारियों (rich merchants) के बच्चों को फीस माफी का फायदा दिया गया। यहां तक कि कई सदस्य ऐसे हैं, जिनकी जांच में फर्जी टीन नम्बर और जीएसटी नम्बर पाए गए हैं। अब ऐसे अपात्रों की सदस्यता भी समाप्त की जा रही है।

पिछले कुछ समय से एसोसिएशन में विवाद चल रहा है। यहां तक कि फर्म एवं संस्थाएं कार्यालय (institutions office) के सहायक पंजीयक बीएस सोलंकी ने भी पिछले दिनों अध्यक्ष और सचिव (President and Secretary) को पत्र लिखकर पाई गई त्रुटियों को दूर करने को कहा गया और संस्था के सदस्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी मांगी गई। अभी 15 फरवरी को जो साधारण सभा की बैठक हुई, उसमें चार पूर्व पदाधिकारियों को 3 साल के लिए बाहर भी कर दिया, जिसमें पूर्व अध्यक्ष इसहाक चौधरी, रमेश कूलवाल, शाकिर और मोहम्मद हुसैन पीठावाला शामिल हैं। सदस्यता शुल्क 15 हजार से बढ़ाकर 50 हजार भी किया गया, वहीं फर्जी सदस्यों को बाहर किया गया और यह भी तय किया गया कि अब सिर्फ लोहा खरीदने वाले और बेचने वाले ही सदस्य रहेंगे। फर्नीचर बनाने, तगारी, फावड़ा या जाली बनाने वाले सदस्य नहीं रहेंगे।


जिन लोगों को बाहर किया गया उनका कहना है कि यह आमसभा ही असंवैधानिक है और वे अपने निष्कासन (expulsion) को कोर्ट में चुनौती भी दे रहे हैं। अगले चुनाव नए विधान से करवाने और तब तक वर्तमान कार्यकारिणी का समय बढ़ाने का निर्णय भी असाधारण सभा में लिया गया। सम्पूर्ण सदस्यों की जांच भी बारीकी से की जाएगी। उनके टीन नम्बर, जीएसटी नम्बर सहित कारोबार की पूरी जांच होगी और नए विधान को भी मंजूरी दी गई है, वहीं इन तमाम विवादों के चलते पूर्व में प्रशासन ने चुनाव करवाने की जो मंजूरी दी थी, उसे भी फिलहाल निरस्त कर दिया है।

पिछले दिनों एडीएम पवन जैन (ADM Pawan Jain) ने चुनाव अधिकारी और एसोसिएशन को पत्र लिखकर स्पष्ट कहा कि तीन फरवरी को एसोसिएशन के चुनाव करवाने की जो अनुमति जारी की गई थी, उस पर रोक लगाई जाती है, क्योंकि अध्यक्ष लोहा व्यापारी एसोसिएशन व अन्य ने चार फरवरी को ही एक शिकायती पत्र भेजा, जिसमें संस्था के पारमार्थिक ट्रस्ट में काफी वित्तीय अनियमितताएं बताई गई और नियमानुसार संस्था सदस्यों का रजिस्टर भी तैयार नहीं किया गया। लिहाजा उक्त शिकायतों के चलते चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण करने की जारी की गई अनुमति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। फिलहाल एसोसिएशन में जूतम-पैजारी है।

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