नई दिल्ली. दो पहिया वाहनों पर अब बच्चों के लिए हेलमेट (helmet for children on bike) और सेफ्टी बेल्ट जरूरी होगा. इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने नोटिफिकेशन(Notification) जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक, कुल तीन बदलाव किए जा रहे हैं. इसमें बाइक पर बैठे बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस जरूरी होगी. साथ ही बच्चों को क्रैश हेलमेट (crash helmet) भी लगा होना चाहिए. वहीं जब बच्चा बैठा हो तो मोटरसाइकिल (Motorcycle) की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
नोटिफिकेशन के मुताबिक, नए नियम 15 फरवरी 2023 से लागू होंगे. बता दें कि इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करके नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया था.
नोटिफिकेशन में क्या है?
नियमों के मुताबिक, मोटर साइकिल पर 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों को बैठाकर ले जाने वालों को सेफ्टी बेल्ट (हार्नेंस) लगानी होगी. पीछे बैठे बच्चों को क्रैश हेलमेट पहनना होगा जो उनके सिर पर पूरी तरह से फिट बैठता हो.
नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिस दो-पहिया वाहन पर 4 साल से छोटा बच्चा बैठा हो, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए. सेफ्टी हार्नेस के बारे में कहा गया है कि उसकी क्षमता 30 किलोग्राम तक भार सहने वाली होनी चाहिए. हार्नेंस के संबंध में कहा गया है कि यह भारी नायलॉन/पर्याप्त कुशनिंग युक्त फॉम वाली मल्टीफिलामेंट से बनी होनी चाहिए. इसे वाटरप्रूफ और टिकाऊ भी होना चाहिए.
क्या होता है सेफ्टी हार्नेस
बता दें कि सेफ्टी हार्नेस एक तरह से सेफ्टी जैकेट जैसी होती है. इसमें एक तरफ से बेल्ट टू वीलर चलाने वाले से जुड़ी होगी तो दूसरी ओर यह बच्चों के ऊपरी हिस्से से जुड़ी होती है. इसे हुक की मदद से दोनों पहन सकते हैं.
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