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CBI अदालत से होटवार जेल भेजे गए लालू प्रसाद, क़ानूनी प्रक्रिया के बाद रिम्स में शिफ़्ट होंगे

February 15, 2022
पटना: आरजेडी (RJD) सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav Fodder Scam) को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार केस (Doranda Treasury Case) में भी CBI अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया है. हालांकि लालू समेत 75 दोषियों की सजा का ऐलान 21 फरवरी को किया जाएगा. इधर लालू प्रसाद को कोर्ट ने उनके स्वास्थ्य लिहाज से दिए गए आवेदन पर नरमी दिखाते हुए उन्हें रिम्स में भर्ती होकर इलाज कराने की  इजाजत दी है. इसके बाद लालू प्रसाद जेल जाकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद रिम्स जाएंगे. लालू के वकील ने अदालत में उनकी सेहत की दुहाई देते हुए एक अर्जी दायर की थी.  रिम्स में भी पेईंग वार्ड को तैयार किया जा रहा है. लालू प्रसाद पहले भी कमरा नंबर ए-11 में ही रहते थे. बाद में कोरोना संक्रमण बढ़ने पर उन्हें रिम्स निदेशक के बंगले में रखा गया. इसके बाद तबीयत खराब होने पर उन्हें इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया. अब एक बार फिर लालू प्रसाद कमरा नंबर-11 में रह सकते हैं
मामले में 75 लोग दोषी करार
चारा घोटाले से जुड़े इस केस में कुल 99 लोग आरोपी थे जिनमें से लालू यादव समेत 75 लोगों को दोषी करार दिया गया है. रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने 36 लोगों को 3-3 साल की जेल की सजा सुनाई है. डोरंडा कोषागार मामले में बचाव पक्ष के वकील संजय कुमार के मुताबिक इसी मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है, हालांकि उन्हें सजा सुनाया जाना बाकी है.

सुनवाई के बाद लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि लालू प्रसाद यादव की सजा की घोषणा पर सुनवाई 21 फरवरी को रांची की सीबीआई की विशेष अदालत में होगी. बता दें कि चारा घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची की सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है. यह मामला डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपये की निकासी से जुड़ा है, जिसमें लालू यादव को दोषी ठहराया गया है. उनकी सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा. इस मामले में कोर्ट ने 24 लोगों को बरी कर दिया है. चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला साल 1990 से 1995 के बीच का है.
ये लोग हुए बरी
जिन लोगों को बरी किया गया है उनमें राजेन्द्र पांडे, साकेत, दिनांनाथ सहाय, रामसेवक साहू, अईनुल हक, सनाउल हक, मो एकराम, मो हुसैन, शैरो निशा, कलसमनी कश्यप, बलदेव साहू, रंजीत सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा (सप्लायर), निर्मला प्रसाद, कुमारी अनिता प्रसाद, रामावतार शर्मा, श्रीमती चंचला सिंह, रमाशंकर सिन्हा, बसन्त, सुलिन श्रीवास्तव, हरीश खन्ना, मधु, डॉ कामेस्वर प्रसाद शाम‍िल हैं.
संदीप मल्लिक को तीन साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. नंदकिशोर प्रसाद को तीन साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है और सुनील कुमार सिन्हा को तीन साल की सजा और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. लालू यादव के अलावा आरके राणा, जगदीश शर्मा, ध्रुव भागत को भी सीबीआइ कोर्ट ने दोषी पाया है जबकि बाकी 24 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है.

इससे पहले चारा घोटाले से जुड़े 4 मामलों में दोषी करार दिए गए हैं लालू
अब तक लालू यादव को 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाला से जुड़े 5 में से 4 मामलों में दोषी करार दिया जा चुका है. यह मामला साल 1996 में उस वक्त सामने आया था जब कुछ सरकारी अधिकारियों ने फर्जी खर्चे की रिपोर्ट्स जमा की थीं. डोरंडा कोषागार से से करोड़ों रुपये निकाले गए और बिना वेरिफिकेशन के फर्जी खर्च की रिपोर्ट दिखाई गई. यह घोटाला सामने आने के बाद लालू प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. 1970 के दशक के मध्य में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना पहला कार्यकाल पूरा करने वाले जगन्नाथ मिश्रा पर भी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया था. 
लालू यादव की सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा. सीबीआई की विशेष अदालत ने डोरंडा मामले में सबूतों के आधार पर सनाउल हक, अनिल कुमार, राजेन्द्र पांडे, साकेत लाल, दीनानाथ सहाय, राम सेवक साहू और ऐनुक हक को बरी कर दिया है. जब साल 1996 में यह मामला दर्ज किया गया, जब 170 लोगों को आरोपी बनाया गया था. अब तक इनमें से 55 की मौत हो चुकी है. जबकि 7 आरोपी सरकारी गवाह बन गए. कोर्ट का फैसला आने से पहले ही दो लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था. 6 लोग आज तक पकड़े नहीं गए हैं. चारा घोटाले के जुड़े चार मामलों में लालू यादव को कुल मिलाकर साढ़े 27 साल की सजा हुई, जबकि एक करोड़ रुपये का फाइन भी उन्हें देना पड़ा. इस मामले में सजा होने के कारण आरजेडी प्रमुख को आधा दर्जन से भी ज्यादा बार हवालात में रहना पड़ा.

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