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    गिफ्ट में क्रिप्टोकरेंसी लेते हैं तो नहीं देना होगा टैक्स! बजट में सरकार ने बताया ये नया नियम

  • February 15, 2022

    नई दिल्ली: हालिया बजट में क्रिप्टो एसेट (Crypto Asset) पर टैक्स का प्रावधान किया गया है. बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि वर्चुअल डिजिटल एसेट Virtual Digital Asset (जिसे क्रिप्टोकरेंसी भी कह सकते हैं) के लेनदेन पर 30 परसेंट टैक्स लगेगा. लेनदेन पर 1 परसेंट टीडीएस काटने का भी नियम है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट में क्रिप्टो एसेट, नॉन फंजीबल टोकन (NFT) आदि आते हैं. इस तरह के डिजिटल एसेट पर नए वित्त वर्ष से टैक्स का नियम लागू हो रहा है. क्रिप्टो एसेट अगर गिफ्ट में देते हैं तो उसका भी खास नियम है. इसके मुताबिक गिफ्ट लेने वाले व्यक्ति को टैक्स भरना होगा. हालिया बजट में इसका नियम लाया गया है.

    हालांकि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के मुताबिक किसी खास मौके पर घर वालों या परिजनों से गिफ्ट लेते हैं, तो उस पर टैक्स नहीं देना होता है. गिफ्ट का अमाउंट जो भी हो, वह टैक्स फ्री होता है. माता-पिता, पत्नी या बच्चों से गिफ्ट लिया जाता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता. शादी में जो सामान मिलता है जिसमें जेवर भी हो सकते हैं, वह भी टैक्स फ्री होता है. लेकिन अगर दोस्त से कोई गिफ्ट लेते हैं जिसकी कीमत 50,000 रुपये से अथिक है तो उस पर टैक्स लगेगा. मान लें जन्मदिन पर गिफ्ट लेते हैं जिसकी कीमत 50,000 रुपये से अधिक है तो उस पर टैक्स देना होगा.


    क्या है टैक्स का नियम
    अब सवाल है कि क्या यही रूल क्रिप्टोकरेंसी या क्रिप्टो एसेट पर भी लगेगा? इसके लिए हमें प्रॉपर्टी की परिभाषा जाननी होगी जिसे सरकार ने बताया है. इसी परिभाषा के आधार टैक्स का नियम भी लागू होगा. बजट 2022 में इस परिभाषा को विस्तृत करते हुए डिजिटल एसेट के टैक्सेशन को भी इसमें शामिल किया गया है. इस बारे में चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन वाधवा, डीजीएम, Taxmann.com ‘इकोनॉमिक टाइम्स‘ से कहते हैं, इनकम टैक्स एक्ट वैसे गिफ्ट पर टैक्स लेता है जो कैश, अचल संपत्ति या कुछ खास चल संपत्ति की श्रेणी में आते हैं. इसमें शेयर, ज्वेलरी, पेंटिंग आदि शामिल हैं.

    एक्सपर्ट से जानिए पूरी बात
    नवीन वाधवा कहते हैं, बजट 2022 में डिजिटल एसेट को चल संपत्ति की श्रेणी में रखा गया है. इसलिए किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट जैसे बिटकॉइन या एनफटी को गिफ्ट के रूप में देते हैं तो उस पर टैक्स लगेगा. हालांकि टैक्स तभी लगेगा जब गिफ्ट की कीमत 50,000 रुपये से ज्यादा हो. एक और खास बात ये है कि अगर क्रिप्टो एसेट को अपने संबंधी जैसे कि माता-पिता, पति या पत्नी, बच्चे, दादा-दादी, नाती-पोते, सास या ससुर से लेते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा. शादी के मौके पर भी क्रिप्टो एसेट गिफ्ट लेते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा. शादी के वक्त दूल्हे या दुल्हन को जो भी गिफ्ट मिलता है, वह टैक्स फ्री होता है. चाहे वह क्रिप्टो एसेट के रूप में क्यों न हो. अभी तक यह साफ है कि गिफ्ट में क्रिप्टो एसेट की कीमत अगर 50,000 रुपये से ज्यादा हो तभी टैक्स लगेगा. वरना वह टैक्स के दायरे में नहीं आएगा.

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