नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सरकार फैमिली पेंशन (Family pension) को लेकर नया नियम जारी किए गए हैं। जिनमें मृत सरकारी कर्मचारियों के ऐसे बच्चे जो दिमागी रूप से असक्त हैं, उन्हें भी फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा जो बच्चे मानसिक विकारसे ग्रस्त हैं, वे भी फैमिली पेंशन के हकदार हैं।
बता दें कि पिछले कई महीनों से फैमिली पेंशन को लेकर बातचीत चल रही थी। जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने आखिरकार नए नियम जारी कर ही दिए हैं। पहले पेंशन को लेकर कई तरह की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। जैसे मानसिक विकार से पीड़ित बच्चों को फैमिली पेंशन का लाभ नहीं मिलने से उनके पालन-पोषण और रहन-सहन में परेशानी होती है क्योंकि वे अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ होते हैं इन बच्चों को दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन सरकार के निए नियम के अनुसार अब इनका आसानी से फायदा मिल सकेगा।
इस संबंध में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कहना है कि पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग को लोगों से बातचीत में पता चला है कि बैंक इस तरह के बच्चों को फैमिली पेंशन का लाभ नहीं दे रहे। इस तरह के मानसिक विकार वाले बच्चों को बैंक पेंशन देने से मना कर रहे हैं। बैंक इन बच्चों से अदालत से जारी गार्डियनशिप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। सरकार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आम लोगों की जिंदगी आसान बनाने में जुटी है और इसके लिए सुशासन के मंत्र पर जोर दिया जा रहा है।