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    कब्र से निकालकर फिर होगा अल्ताफ के शव का पोस्टमॉर्टम, कासगंज केस में हाई कोर्ट का आदेश

    February 12, 2022

    कासगंज। कासगंज सदर कोतवाली (Kasganj Sadar Kotwali) में 3 महीने पहले हुई अल्ताफ की मौत के मामले (Altaf’s death case) में हाईकोर्ट (High Court) ने बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने कब्र से लाश निकाल कर उसका दिल्ली एम्स के डाक्टरों (Delhi AIIMS doctors) से दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने के आदेश दिये हैं. अल्ताफ पर दूसरे धर्म की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने के आरोप में घर से पकड़ा गया था।

    इसके बाद उसका शव कोतवाली के बाथरूम में महज 2 फीट ऊंचे पाइप से लटका मिला था. परिजनों ने पुलिस पर पीट-पीटकर हत्या और हत्या को आत्महत्या का रूप दिये जाने का आरोप लगाया था। मामले में मृतक के पिता के वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया है।


    हाईकोर्ट ने जारी किये गये आदेश में जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस दीपक वर्मा ने यूपी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल से पूछा कि क्या सरकार को प्रदेश के बाहर AIIMS में पोस्टमॉर्टम कराने में कोई आपत्ति तो नहीं है, इस पर मनीष गोयल ने कहा कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है. इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि अल्ताफ के शव को कब्र से निकाला जाए और AIIMS नई दिल्ली में दोबारा पोस्टमॉर्टम कराया जाए।

    आदेश में कहा गया कि यह पोस्टमॉर्टम कासगंज के डीएम और एसपी की देख-रेख में होना चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा है कि कब्र से शव निकालने से लेकर उसका पोस्टमॉर्टम कराने की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराना अनिवार्य है. मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।

    09 नवंबर 2021 को हुई थी मौत
    कासगंज कोतवाली इलाके के गांव अहरौली नगला सय्यैद निवासी चांद मिया के बेटे अल्ताफ को दूसरे धर्म की नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में पुलिस ने 08 नवंबर की शाम करीब 08 बजे घर से उठाकर पूछताछ के लिए ले गई थी. 09 नवंबर को उसका शव हवालात की बाथरूम में लगे दो फीट ऊंचे पानी के नल के सहारे लटका मिला था. हालांकि, पुलिस अल्ताफ को आनन-फानन में उतार कर अस्पताल भी लेकर गई थी, जहां डॉक्टरों ने अल्ताफ को मृत घोषित कर दिया।

    पिता ने लगाया था दबाव डालकर शव दफनाने का आरोप
    अल्ताफ के पिता के चांद मियां का आरोप था कि पुलिस ने दबाव बनाकर एक फैसलानामा लिखवा लिया था कि उनके बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और आनन-फानन में शव को कब्र में दफना दिया था, लेकिन अल्ताफ के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की थी कि उनका बेटा साढ़े चार फीट का थो और दो फीट ऊंची टोटी से कैसे आत्महत्या कर सकता है?

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