इंदौर। नई बोलेरो गाड़ी (new bolero car) ने इंजीनियर को ऐसी टक्कर मारी कि वह सुधबुध तक खो बैठा और पागल तक हो गया। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (Motor Accident Claims Tribunal) ने उसे 24 लाख का हर्जाना देने का आदेश दिया है।
28 वर्षीय सिविल इंजीनियर सुनील वर्मा 26 फरवरी 2016 को बाइक से अपने घर मंडलेश्वर (Mandleshwar) जा रहा था। बड़वाह रोड पर सफेद रंग की नई बोलेरो गाड़ी के चालक किशोर सूर्यवंशी (Driver Kishore Suryavanshi) ने तेज गति से गाड़ी चलाते हुए उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी। इस घटना में सुनील गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसकी बाइक भी टूट-फूट गई। सुनील को इंदौर के चोइथराम अस्पताल (Choithram Hospital) में भर्ती कराया गया। बोलेरो पर सागर ऑटोमोबाइल का लेबल लगा था।
पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया था। इधर युवक करीब डेढ़ माह अस्पताल में भर्ती रहा, जहां उसके इलाज पर 10 लाख रुपए खर्च हो गए और वह मानसिक रूप से विकृत हो गया था। वह नित्यकर्म के लिए भी अटेंडर पर निर्भर हो गया है। ऐसे में सुनील की पत्नी अनीता ने इंदौर में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में केस लगाकर 80 लाख का हर्जाना दिलाने की मांग की थी।
ट्रिब्यूनल (tribunal) के समक्ष गाड़ी चालक किशोर व उसका मालिक रतनलाल पटेल (Owner Ratanlal Patel) पेश ही नहीं हुए, जबकि गाड़ी का बीमा करनेवाली दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी (The Oriental Insurance Company) ने युवक को पहले ही मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलने का हवाला देकर कत्र्तव्य की इतिश्री करना चाही, किंतु ट्रिब्यूनल के सदस्य मुकेश नाथ ने माना कि टक्कर से युवक स्थायी रूप से 20 फीसदी विकलांग हो गया है और वह अब कमाने-खाने लायक नहीं रहा। ऐसे में गाड़ी मालिक, चालक व बीमा कंपनी को उसे संयुक्त या अलग-अलग रूप से कुल 23 लाख 82 हजार रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है। इस राशि पर 12 जून 2016 से छह प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा।
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