बेंगलुरु। जयललिता की करीबी वीके शशिकला समेत छह लोगों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने कर्नाटक हाईकोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया है। यह आरोपपत्र केंद्रीय जेल में शशिकला को तरजीही उपचार दिये जाने और कथित अनियमितता से जुड़े एक मामले में दाखिल हुआ है और इसमें जेल के दो शीर्ष अधिकारियों के भी नाम हैं।
शशिकला आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में दोषी करार दी गई थीं और चार साल तक परप्पाना अग्रहारा केंद्रीय जेल में कैद रहीं। उन्हें जनवरी 2021 में रिहा किया गया था। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस सूरज गोविंदराज की खंड पीठ चेन्नई की सामाजिक कार्यकर्ता व शिक्षाविद केएस गीता की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
पीठ को बताया गया कि 30 दिसंबर, 2021 को राज्य सरकार की ओर से दो जेल अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने सात जनवरी 2022 को आरोपपत्र दाखिल किया था।
याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि सेवानिवृत्त आईएएस विनय कुमार ने अपनी रिपोर्ट में संकेत दिये थे कि शशिकला को जेल में तरजीही उपचार दिया गया था। इसके बावजूद एसीबी ने जांच पूरी नहीं की। एसीबी ने आरोपपत्र में जेल के मुख्य अधीक्षक कृष्ण कुमार और अधीक्षण अनीता को नामजद किया है। इसके अलावा शशिकला और उनकी भाभी इलावरासी का भी नाम आरोपपत्र में है।
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