भोपाल। प्रदेश में किसान अब अपनी मर्जी से समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेच सकेंगे। रबी फसलों के उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन 5 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। जो 5 मार्च तक चलेंगे। पंजीयन की नई व्यवस्था में किसान खुद तय करेंगे कि वे किस तारीख को कौनसे सेंटर पर अपनी उपज लेकर आएंगे। खास बात यह है कि किसान घर बैठे खुद पंजीयन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कियास्क सेंटर या अन्य किसी सरकार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है।
किसानों को कारोना होगा पंजीयन
किसानों को नया रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पिछले वर्ष का रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा। नए सिरे से पंजीयन प्रक्रिया होगी। पंजीयन कराते समय किसानों को कुछ दस्तावेज रखने होंगे। जमीन की किताब, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की पासबुक। बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। यह अति महत्वपूर्ण है। अगर खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो भुगतान अटक सकता है। जिन किसानों के खाते और आधार लिंक ना हों, वह यह काम करा लें। किसान का पंजीयन उसी स्थिति में होगा, जब भू-अभिलेख में दर्ज खाते, खसरा, आधार कार्ड का मिलान हो, तभी किसान पंजीयन हो सकेगा। विसंगति होने पर सुधार कार्य तहसील कार्यालय से होगा ।
यहां करा सकते हैं पंजीयन
समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए किसानों को कई जगह रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। किसान खुद अपने एंड्रॉयड फोन से पंजीयन कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील, सरकारी समिति द्वारा संचालित सुविधा केंद्र पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा कियोस्क, लोक सेवा केंद्र, साइबर कैफे पर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इन पर शासन द्वारा 50 रुपए की शुल्क तय की गई है।
खुद कैसे कर सकते हैं पंजीयन?
किसान खुद भी पंजीयन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने मोबाइल में गूगल पर पर जाना होगा। वहां नीचे उन्हें दो विकल्प मिलेंगे- खरीफ और रबी। रबी के विकल्प में रबी-2022-23 लिखा दिखेगा। उस पर क्लिक करने पर एक नई लिंक खुलेगी। उसमे दो ऑप्शन दिखेंगे। पहले ऑप्शन पर लिखा होगा- किसान पंजीयन/आवेदन सर्च। उस पर क्लिक करते ही नई लिंक खुलेगी, जिसमें खसरा नंबर, नाम, आधार नंबर, बैंक खाता संख्या आदि विकल्प दिखेंगे। इन सभी को भरकर किसान को सबमिट बटन दबाना होगा। इसके बाद रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर सबमिट करते ही किसान का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
एक बीघा में अधिकतम कितनी उपज?
एक बीघा जमीन के पंजीयन पर अधिकतम फसल बेचने की भी लिमिट तय है। किसान ने अगर एक बीघा जमीन का पंजीयन कराया है, तो वह अधिकतम 10 क्विंटल उपज ही बेच सकता है। उससे ज्यादा उपज एक बीघा पर नहीं खरीदी जाएगी। (सरकार इस सीमा को बढ़ा भी सकती है। अभी यह लिमिट 10 क्विंटल ही तय है।)
कोई भी बेच सकता है फसल
अभी तक जिस किसान ने जिस नाम से रजिस्ट्रेशन कराया है, उसे फसल बेचते समय खुद मौजूदा रहना जरूरी था। इस बार शासन ने इसमें बदलाव किया है। फसल बेचने के लिए किसान अपने प्रतिनिधि के तौर पर पिता/पुत्र/पति/भाई को अधिकृत कर सकता है। इनके आधार कार्ड की जानकारी उसे रजिस्ट्रेशन के समय देनी होगी। फसल बेचते समय उसकी जगह इनमें से कोई भी मौजूद रह सकता है।
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