रांची। झारखंड की राजधानी रांची (Ranchi, the capital of Jharkhand) में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट (CBI special court) 15 फरवरी को डोरंडा कोषागार (Doranda Treasury) से अवैध निकासी मामले में फैसला सुनाएगी। मामले में शनिवार को चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में बहस पूरी हो गई। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) समेत 110 आरोपियों पर फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की एकबार फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लालू प्रसाद को एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। 15 फरवरी को इस मामले में फैसला आना है। इस मामले में लालू प्रसाद, जगदीश शर्मा, डॉ. आरके शर्मा (Jagdish Sharma, Dr. RK Sharma), ध्रुव भगत (Dhruv Bhagat), पांच आइएएस, 30 पशु चिकित्सक, छह एकाउंट व 56 आपूर्तिकर्ता आरोपी हैं।
इस मामले में अवैध निकासी फर्जी आवंटन, फर्जी आपूर्ति, फर्जी रसीद के सहारे की गई है। इस मामले में ही पशुओं की ढुलाई के लिए स्कूटर, बाइक, ऑटो जीप आदि का प्रयोग किया गया था। इसमें पशुपालन विभाग (Animal Husbandry Department) के अधिकारियों ने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, तत्कालीन पशुपालन मंत्री के साथ सांठगांठ कर राजस्व की गड़बड़ी का आरोप है।
डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद समेत 112 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। सीबीआई ने शुरू में 170 लोगों को आरोपी बनाया था। लालू समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया गया था। सुनवाई के दौरान अबतक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ। जगन्नाथ मिश्र समेत 37 आरोपियों का निधन हो चुका है।
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