भोपाल। यदि आपने किसी कॉलोनी में प्लॉट खरीदा है तो अब मकान बनाने के लिए कॉलोनी में विकास कार्य पूरे होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यानी बिल्डर और कॉलोनाइजर की लेटलतीफी का खामियाजा प्लॉटधारक को नहीं भुगतना पड़ेगा। वे कॉलोनी की विकास अनुमति के आधार पर ही भवन निर्माण की अनुमति ले सकेंगे।
अभी पूर्णता प्रमाण पत्र के पहले भवन अनुज्ञा नहीं
शहर के आसपास कई कॉलोनियों में विकास कार्य पूरे नहीं हुए हैं। नियमों में बदलाव के बाद इन सभी में अब बिल्डिंग परमिशन निगम और पंचायतों से जारी हो सकेगी। अभी कॉलोनाइजर या निर्माण एजेंसी को विकास पूर्ण करने का प्रमाण पत्र नहीं मिलने तक भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जाती है। अब कॉलोनी विकास की अनुमति मिलते ही प्लॉटधारक भवन निर्माण की अनुमति ले पाएंगे। सरकार ने बंधक संपत्तियों को मुक्त करने के लिए भी नियम बना दिया है। कॉलोनाइजर यदि 50 प्रतिशत विकास कर देता है तो 50 प्रतिशत प्लॉट मुक्त हो जाएंगे। पहले रेरा के चक्कर काटना पड़ते थे। अब कलेक्टर और निगमायुक्त ही ऐसा कर सकेंगे।
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